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Allahabad High Court: मास्टरमाइंड जावेद अहमद की पत्नी करेगी ध्वस्तीकरण के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका, जानिए वजह

कुछ वकीलों ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर याचिका कायम कर हस्तक्षेप करने की मांग की थी।कोई याचिका कायम नहीं होने के कारण परिवार ने याचिका दायर करने की तैयारी की है। अधिवक्ता के के राय ने बताया कि याचिका की तैयारी की जा रही है।कल दाखिल की जायेगी‌।और कोर्ट से सुनवाई की प्रार्थना की जायेगी।

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Allahabad High Court: मास्टरमाइंड जावेद अहमद की पत्नी करेगी ध्वस्तीकरण के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका, जानिए वजह

Allahabad High Court: मास्टरमाइंड जावेद अहमद की पत्नी करेगी ध्वस्तीकरण के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका, जानिए वजह

प्रयागराज: प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद पथराव आगजनी मामले के आरोप में गिरफ्तार मास्टर माइंड जावेद अहमद की पत्नी व परिवार के लोग मकान ध्वस्तीकरण के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे। कुछ वकीलों ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर याचिका कायम कर हस्तक्षेप करने की मांग की थी।कोई याचिका कायम नहीं होने के कारण परिवार ने याचिका दायर करने की तैयारी की है। अधिवक्ता के के राय ने बताया कि याचिका की तैयारी की जा रही है।कल दाखिल की जायेगी‌।और कोर्ट से सुनवाई की प्रार्थना की जायेगी।

अधिवक्ता राय ने बताया कि महानिबंधक कार्यालय से बात हुई उन्होंने बताया कि नियमित याचिका दायर करें,पत्र पर सुनवाई नहीं हो सकती।इसके बाद नियमित याचिका की तैयारी की जा रही है।

यह भी पढ़ें: इलाहाबाद हाईकोर्ट: मास्टरमाइंड जावेद पंप की पत्नी का मकान ध्वस्त करने के खिलाफ मुख्य न्यायाधीश को दाखिक की पत्र याचिका

नूपुर शर्मा के विरोध में प्रयागराज में पिछले जुमे की नमाज के बाद हिंसा और बवाल के मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप के अवैध मकान का ध्वस्तीकरण कर दिया गया है। इस कार्रवाई के विरुद्ध इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लेटर पिटीशन भेजा गया है। हाईकोर्ट के छह वकीलों की ओर से मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल को भेजी गई लेटर पिटीशन में आरोप लगाया गया है कि जावेद मोहम्मद की पत्नी परवीन फातिमा के मकान ध्वस्त किया गया है।घटना में वह आरोपी नहीं है।

पिटीशन मे कहा गया है कि यह मकान जावेद के नाम पर नहीं, जबकि उनकी पत्नी परवीन फातिमा के नाम है। यह मकान परवीन फातिमा को उनके पिता से शादी से पूर्व गिफ्ट के रूप में दिया था। कार्रवाई में जावेद मोहम्मद का मालिकाना हक न होने के बावजूद उन्हें नोटिस दिया गया और अवैध तरीके से उनकी पत्नी का मकान गिरा दिया गया।लेटर पिटीशन में पीडीए की कार्यवाही को गलत बताते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही अवैध ध्वस्तीकरण के लिए मुआवजा दिलाने और दोषी अधिकारियों को दंडित किए जाने की मांग भी की है।