
इलाहाबाद हाईकोर्ट: टीजीटी प्रवक्ता भर्ती में 22 हजार पद जोड़ने की मांग के लिए याचिका दाखिल
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की टीजीटी व प्रवक्ता भर्ती (विज्ञापन संख्या एक व दो) में अवैतनिक तदर्थ शिक्षकों के 22 हजार पद जोड़ने और तब तक भर्ती प्रक्रिया आगे न बढ़ाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता शीतला प्रसाद ओझा की ओर से दाखिल इस याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है। याची का कहना है कि अपनी मांग के संदर्भ में उन्होंने राज्य सरकार, शिक्षा निदेशक, अपर शिक्षा निदेशक और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सचिव को प्रत्यावेदन दिया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कि गई।
इस पर उन्होंने यह याचिका की है। याचिका में संजय सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 22 हजार अवैतनिक तदर्थ शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त कर दी है। इसके बावजूद माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारी व राज्य सरकार उन्हें बचाने का काम कर रही है। इस संबंध में प्रतियोगी छात्रों के आंदोलन के बावजूद सरकार कुछ नहीं कर रही है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट में कुसुम लता यादव और कई अन्य लोगों द्वारा दायर रिट याचिकाओं को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की खंडपीठ ने राज्य के अधिकारियों को यह निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा कि 30 दिन की अवधि के भीतर कोविड पीड़ितों के आश्रितों को अनुग्रह राशि का भुगतान जारी करें। फिर चाहे हृदय गति रुकने या किसी अन्य अंग के कारण मृत्यु हुई हो। उसकी मौत कोविड-19 के कारण ही मौत मानी जाएगी।
Published on:
30 Jul 2022 11:40 pm
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