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पुष्पेंद्र यादव पुलिस एनकाउंटर मामले में 18 मार्च को सुनवाई, सीबीआई जांच की मांग

जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी व सीबीआई से कराई जाए

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Pushpendra Yadav death case in police encounter

पुष्पेंद्र यादव पुलिस एनकाउंटर मामले में 18 मार्च को सुनवाई, सीबीआई जांच की मांग

प्रयागराज | इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने झांसी जिले के चर्चित पुष्पेंद्र यादव की पुलिस एनकाउंटर में हुई मौत के मामले में अगली सुनवाई की तिथि 18 मार्च नियत की है । न्यायालय ने राज्य सरकार को शपथ पत्र भी दाखिल करने को कहा है। मालूम हो कि गत वर्ष 5 .6 अक्टूबर को मध्य रात्रि एक पुलिस मुठभेड़ में पुष्पेंद्र यादव की गोली लगने से मौत हो गई थी। जिस संदर्भ में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर यह मांग की गई की प्रकरण की निष्पक्ष जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी व सीबीआई से कराई जाए। तथा घटना की मजिस्ट्रियल जांच भी कराई जाए। मामले के अनुसार याची की एक गाड़ी पुलिस द्वारा सीज कर ली गई थी।

आरोप लगाया गया कि थानाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह चौहान द्वारा उसे बुलाकर बातचीत की गई। कहा गया कि इसके पश्चात मृतक द्वारा थानाध्यक्ष को घायल कर उसके कार को लूट कर भाग गया। जिसकी एफ आई आर थानाध्यक्ष द्वारा दर्ज कराई गयी । इसके पश्चात उसी मध्य रात्रि में उसकी मौत हो गई और पुलिस द्वारा लूटी गई कार भी मौके पर मिली तथा उसके दो साथी मौके से फरार हो गए और गोली लगने से पुष्पेन्द्र यादव की मौत हो गई। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र दीपक वर्मा की खंडपीठ ने मृतक की पत्नी शिवांगी यादव की याचिका पर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी