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Atiq Ahmed: अतीक अहमद को फांसी नहीं हुई तो मैं और मेरा परिवार नहीं बचेगा, मीडिया के सामने इमोशनल हुई उमेश की पत्नी

Atiq Ahmed: माफिया अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से भारी सुरक्षा के बीच प्रयागराज लाया गया है। मंगलवार यानी आज अतीक अहमद को बसपा विधायक राजूपाल की हत्या के गवाह उमेश पाल के अपहरण मामले में अदालत में पेश किया जाएगा(

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6 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद दिवंगत उमेश पाल के अपहरण मामले में माफिया अतीक अहमद, भाई अशरफ और उसके गुर्गों को सजा मिल सकती है। उधर मृतक उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने कहा कि कोर्ट से उम्मीद है कि अतीक अहमद को उसके गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी।

मैं कोर्ट से यही उम्मीद करती हूं कि उसको फांसी की सजा सुनाए। जब तक जड़ खत्म नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। हम डर के साए में जी रहे हैं। अतीक अहमद को उम्रकैद हुई तो उनका परिवार भी नहीं बचेगा। पति उमेश पाल की तरह उन्हें और उनके परिवार की भी हत्या करवा दी जाएगी।

यह भी पढ़ें: उमेश पाल अपहरण केस में फैसला आज, कोर्ट में फोर्स तैनात

जया पाल ने कहा कि अतीक के आपराधिक साम्राज्य के खात्मे के लिए उसकी मौत बहुत जरुरी है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार पर हमें पूरा भरोसा है। आज अपराध से अर्जित उसकी संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहा है. लेकिन अगर वह जेल में रहता है और उसे फांसी नहीं होती तो उसके साम्राज्य का अंत नहीं हो सकता। उसने जेल में रहते हुए ही मेरे पति की हत्या करवा दी. अब मेरे घर में कोई बड़ा नहीं है। जेठ हैं वो ट्रक चलाते हैं। मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, मां दिव्यांग हैं। उमेश पाल की हत्या के बाद हम अनाथ हो चुके हैं।

उमेश पाल के घर के बाहर बढ़ी सुरक्षा
अतीक की पेशी से पहले उमेश पाल के आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। किसी तरह की घटना से निपटने के लिए पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। अतीक अहमद को पुलिस की स्पेशल टीम बीते दिन साबरमती जेल से यूपी के नैनी जेल में लाई है। PAC के साथ भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई हैं।

2005 में हुई थी राजू पाल की हत्या
दरअसल, 25 जनवरी 2005 को बसपा विधायक राजू पाल की धूमनगंज इलाके में हत्या कर दी गई थी। इसका आरोप अतीक और उसके भाई अशरफ के साथ उसके गुर्गों पर लगा था। 2006 में विधायक राजू पाल के गवाह उमेश पाल का अपहरण कर लिया गया था। इसके बाद साल 2007 में मायावती सरकार आने पर उमेश पाल की तरफ से इस मामले में धूमनगंज थाने में 11 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी।

23 मार्च हो पूरी हो चुकी है सुनवाई
इस मामले की सुनवाई बीती 23 मार्च को पूरी हो चुकी है और 28 मार्च को फैसला सुनाया जाना है। इस केस के 11 आरोपियों में से एक की मौत हो चुकी है, जबकि 10 पर आरोप तय हुए हैं। इनमें अतीक अहमद, उसका भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ, उसके गुर्गे आबिद प्रधान, आशिक उर्फ मल्ली, जावेद इसरार, एजाज अख्तर, दिनेश पासी और दो अन्य लोग शामिल हैं।

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