
आचार संहिता लगने के बाद भी नहीं हटे दीवारों पर लिखी अपील
साल्हेओना। Chhattisgarh News: विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता पिछले सोमवार से लग गया है और इसके बाद से सरकारी व गैर सरकारी भवनों में राजनैतिक दलों के पोस्टर, बैनर अथवा दीवार लेखन हटाने का निर्देश दिए गए हैं। किंतु ग्रामीण क्षेत्र में दीवार लेखन को नहीं मिटाया जा रहा है और न ही संबंधित मकान - भवन मालिक से सहमति के बारे में जानकारी ली जा रही हैं।
ऐसे में आचार संहिता लागू होने पर भी सख्ती नहीं अपनाया जा रहा है। इस बार विधानसभा चुनाव की तैयारी दो माह पहले से कुछ राजनैतिक दल करने लगे हुए थे। भले ही उस दौरान किसी को प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया था और न ही पार्टी की तरफ से प्रचार प्रसार के लिए बोला गया था। इसके बाद भी प्रमुख राजनैतिक दल के वरिष्ठ पदाधिकारी बिना नाम के पार्टी की चिन्ह को सरकारी व गैर सरकारी भवनों के दीवारों में लेखन कराया गया। इस लेखन में विधानसभा चुनाव की बात कही गई है और जिताने की अपील किया गया है।
वही निर्वाचन आयोग ने पिछले सोमवार को आचार संहिता लागू कर दिया है और सभी सरकारी भवनों से राजनैतिक दलों के चुनाव चिन्ह वगैरह को तत्काल हटाने के निर्देश दिए है। यहां तक कि निजी भवन, मकानों के दीवारों में भी लिखे गए चिन्ह, पोस्टर को विलोपित करने कहा गया है। इसमें निजी मकान मालिकों से यह जानकारी ले कि दीवार लेखन के लिए उनसे सहमति ली गई है या नहीं। यदि नहीं लिया गया हो तो सहमति पत्र भरने को कहा गया है। किंतु रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सरिया तहसील के गांवों के गलियों में पहले से राजनैतिक दलों के चिन्ह लिखा हुआ मिल जाएगा। साल्हेओना के प्रमुख गलियों में स्थित निजी मकानों के दीवार लेखन के बारे में जानकारी एकत्र नहीं किया जा रहा है। इसी तरह आसपास के गांवों में भी यही हाल है।
राशनकार्ड में दो मंत्रियों की तस्वीर
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा बीपीएल व एपीएल हितग्राहियों को राशनकार्ड दिया गया है। इस राशनकार्ड में प्रदेश के दो प्रमुख मंत्रियों के फोटो छपा हुआ है। जिसे लेकर आचार संहिता का लागू होने के बाद हटाने की मांग हो रही है और इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना जा रहा है। सरगुजा जिले के भाजपाइयों ने हटाने की मांग किए जाने के बाद असमंजस की स्थिति देखा जा रहा है।
मतदान केंद्रों में विवरण अंकित करने के निर्देश
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश जारी किया है कि सभी मतदान केंद्रों की मुख्य द्वार , मतदान कक्ष के प्रवेश द्वार पर क्रमांक अंकित किया जाए कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांग व नाम, क्षेत्र में मतदान तिथि, मतदान का समय और कुल मतदाता का स्पष्ट अक्षरों पर लिखने को कहा है।
आचार संहिता के पहले राशनकार्ड जारी हो गया है उस पर लागू नहीं है। अब इस अवधि में और कोई नया जारी नहीं हो सकता। मोनिका वर्मा, एसडीएम सारंगढ
Published on:
14 Oct 2023 04:23 pm
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