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आखिर क्यों दो शिक्षक पंचायत और एक पंचायत सचिव को किया निलंबित

लोक सुराज के तहत निरीक्षण में पंचायत शिक्षक मिले अनुपस्थित

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लोक सुराज के तहत निरीक्षण में पंचायत शिक्षक मिले अनुपस्थित

रायगढ़. लोक सुराज अभियान के तहत निरीक्षण के दौरान स्कूल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित मिलने वाले दो पंचायत शिक्षक को जिला पंचायत ने निलंबित किया है। वहीं एक पंचायत सचिव के खिलाफ भी निलंबन की कार्रवाई की गई है।

शुक्रवार को जारी आदेश के अनुसार बरमकेला विकासखंड अंतर्गत शासकीय माध्यमिक शाला पुसल्दा में पदस्थ शिक्षक पंचायत श्याम सुंदर सिदार व शौकीलाल माझी पदस्थ हैं।

23 मार्च को लोक सुराज अभियान के तहत उच्च अधिकारियों की टीम अचानक से स्कूल का जांच करने के लिए पहुंची। उक्त स्कूल में उक्त दोनो शिक्षक पंचायत अनुपस्थित थे।

जबकि बार-बार स्पष्ट रूप् से निर्देश दिया गया है कि लोक सुराज अभियान के दौरान कोई भी अधिकारी व कर्मचारी अवकाश पर जाने के पहले सूचना दें और इस दौरान अवकाश न देने की बात भी कही गई हे। ऐसे स्थिति में उक्त दोनो शिक्षक पंचायत अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित मिले। निरीक्षण टीम की सूचना व प्रतिवेदन के आधार पर जिला पंचायत के एसीईओ बीबी तिग्गा ने उक्त देनो शिक्षक पंचायत को निलंबित किया है।

दोनो का मुख्यालय निलंबन अवधी के लिए विकासखंड मुख्यालय घरघोड़ा किया गया है। जिला पंचायत द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि उक्त दोनो शिक्षक पंचायत के उक्त कृत्य से बच्चों की पढ़ाई गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। दोनो शिक्ष्ज्ञक पंचायत का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा नियम 1998 के नियम 3 के तहत कदाचरण की श्रेणी में आता है। जिसके कारण 1999 के नियम 4 के तहत दोनो को निलंबित किया गया है।


उच्च अधिकारियों के आदेश को किया दरकिनार
लोक सुराज अभियान के तहत निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत सीईओ ग्राम पंचायत कोसमघाट पहुंची। वहां जांच के दौरान पाया कि ग्राम पंचायत में 16 वें वित्त के पंजी का संधारण नहीं है व केशव पटेल ग्राम पंचायत सचिव को ग्राम पंचायत का प्रभार नहीं सौंपा गया है। जबकि जिला पंचायत से केशव पटेल को प्रभार सौंपने का आदेश जारी हो चुका है। इसको लेकर उच्च् अधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने पर एसीईओ बीबी तिग्गा ने उच्च अधिकारियों के आदेश पर पुष्पेंद्र साहू ग्राम पंचायत सचिव को निलंबित किया है।