
Chhattisgarh News: महिला बाल विकास एवं कापू पुलिस को ग्राम सलखेता, पंचायत गिधकालो में एक नाबालिग लड़की के विवाह कराए जाने की सूचना बीते गुरुवार को मिली थी। सूचना पर कापू पुलिस और महिला बाल विकास के सदस्य लड़की के घर पहुंचे।
जहां पता चला कि उसी दिन शादी के लिए सीतापुर से बारात आ रही है। गांव के प्रमुख व्यक्तियों के समक्ष पुलिस एवं महिला बाल विकास के सदस्यों ने लड़की के माता-पिता और परिजनों को कम उम्र में बच्चों की शादी करने के दुष्परिणाम बताए।
साथ ही जानकारी दी गई कि नाबालिगों की शादी को गैरकानूनी और अमान्य माना जाता है। नाबालिग का विवाह कराना बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत अपराध है जिसमें सजा के साथ जुर्माने का प्रावधान है। उनकी समझाइश का असर लड़की के घर वालों पर हुआ और लड़की के पिता ने लड़के पक्ष को बरात नहीं लाने की सूचना दी। लड़की के पिता ने उसकी लड़की के बालिक होने पर विवाह करेगा जिसके बाद कापू पुलिस द्वारा गांव के अन्य परिवारों को समझाइश दिए कि निर्धारित आयु में ही अपने लड़के-लड़कियों का विवाह करें।
Published on:
08 Mar 2024 05:10 pm
बड़ी खबरें
View Allरायगढ़
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग
