CG News: नवापारा-राजिम वार्ड क्रमांक 05 स्टेशनपारा निवासी सौरभ जैन (42 वर्ष) द्वारा आत्महत्या किए जाने की घटना को आज 11 महीने बीत चुके हैं। लेकिन इस मामले में अहम मोड़ तब आया जब पुलिस जांच और दस्तावेज परीक्षण के बाद शुक्रवार को आरोपितों के विरुद्ध धारा 108, 3(5) भारतीय न्याय संहिता 2023 (ठछै) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
गौरतलब है कि 30 जुलाई 2024 को सौरभ जैन ने अपने ही मकान में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मृतक के पिता महेन्द्र जैन की सूचना पर थाना गोबरा नवापारा में मर्ग क्रमांक 54/2024 धारा 194 ठछैै के तहत जांच प्रारंभ की गई थी।
घटनास्थल से पुलिस ने मृतक द्वारा लिखा हुआ एक हस्तलिखित सुसाइड नोट जब्त किया था, जिसमें उसने पांच व्यक्तियों पर आरोप लगाया था कि इन्हीं लोगों ने मेरी मकान-दुकान को 7,55,000 रुपए में बेचकर रजिस्ट्री कराई और मेरी किसानों की बचत 9,80,000 रुपए नहीं लौटाई। मैं इन्हीं सब कारणों से परेशान होकर यह कदम उठा रहा हूं। (हस्ताक्षर अस्पष्ट, पर दस्तावेज की पुष्टि पुलिस मुख्यालय के दस्तावेज विशेषज्ञों द्वारा मृतक की लेखनी से की गई है)
पुलिस द्वारा की गई मर्ग जांच में शव पंचनामा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, गवाहों के कथन, सुसाइड नोट का परीक्षण आदि सभी तथ्यों को संकलित किया गया। परीक्षण में सुसाइड नोट को मृतक द्वारा लिखा गया प्रमाणित होने पर शुक्रवार को पांचों आरोपियों के विरुद्ध प्रथम दृष्टया आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण का अपराध पंजीबद्ध किया गया। जिसमें से एक मयंक छल्लानी को आज गोबरा नवापारा पुलिस ने गिरफ्तार कर रायपुर न्यायालय में पेश किया गया।
मृतक के पिता महेन्द्र जैन ने बताया कि उनके पुत्र पर लगभग ढाई लाख रुपये का कर्ज था और वह मानसिक रूप से तनावग्रस्त था। घटना वाले दिन वह दुकान बंद कर सोने की बात कहकर कमरे में गया और कुछ ही देर में दरवाजा तोड़कर देखा गया तो वह फांसी पर लटका था।
Updated on:
05 Jul 2025 11:07 am
Published on:
05 Jul 2025 11:06 am