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CG News: 7 साल बाद गाइडलाइन दरों में हुआ बड़ा बदलाव, जानिए रायपुर में जमीनों का नया रेट

CG News: रायपुर में जमीनों के गाइडलाइन रेट में बड़ा बदलाव किया गया है। लंबे समय से लंबित पड़े इस पुनरीक्षण को अब लागू करते हुए जिला प्रशासन ने नए दर जारी किए हैं।

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CG News: 7 साल बाद गाइडलाइन दरों में हुआ बड़ा बदलाव, जानिए रायपुर में जमीनों का नया रेट(photo-patrika)

CG News: 7 साल बाद गाइडलाइन दरों में हुआ बड़ा बदलाव, जानिए रायपुर में जमीनों का नया रेट(photo-patrika)(फोटो- सोशल मीडिया)

CG News: छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में जमीनों के गाइडलाइन रेट में बड़ा बदलाव किया गया है। लंबे समय से लंबित पड़े इस पुनरीक्षण को अब लागू करते हुए जिला प्रशासन ने नए दर जारी किए हैं। रायपुर जिले में वर्ष 2017-18 के बाद से गाइडलाइन दरों का पुनरीक्षण नहीं हुआ था। इस बीच रायपुर नगर निगम की वार्ड सीमाओं का परिसीमन वर्ष 2019 और फिर 2024 में दो बार किया गया, लेकिन गाइडलाइन में इन बदलावों को शामिल नहीं किया गया था।

CG News: नई वार्ड सीमाओं के अनुरूप दरें लागू

इस स्थिति के कारण संपत्ति खरीदारों, विक्रेताओं और पंजीयन कार्यों के लिए आने वाले लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। वर्तमान वार्ड संख्या और गाइडलाइन में दर्शाए गए वार्डों में भारी अंतर होने से गाइडलाइन दरों को लेकर भ्रम की स्थिति बनती थी। उदाहरण के तौर पर नगर निगम रायपुर के वार्ड क्रमांक 09 की गाइडलाइन में क्षेत्र वार्ड 26 के रूप में दर्ज था, जबकि वार्ड 07 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को गाइडलाइन में वार्ड 26 और 27 दिखाया गया था।

जमीनों की कीमतें बदलेंगी

इसी तरह पूरे नगर निगम क्षेत्र में पुराने गाइडलाइन वार्ड और नए परिसीमन वार्डों में असमानता बनी हुई थी। अब नए गाइडलाइन रेट में सभी क्षेत्रों को अद्यतन परिसीमन के अनुसार व्यवस्थित कर दिया गया है। इससे संपत्ति के सही वार्ड और वास्तविक गाइडलाइन मूल्य जानने में सुविधा होगी और पंजीयन प्रक्रियाएं भी सरल होंगी। प्रशासन का कहना है कि नई गाइडलाइन से जमीनों के वास्तविक बाजार मूल्य का बेहतर प्रतिबिंब मिलेगा और नागरिकों को स्पष्ट एवं पारदर्शी दरों की जानकारी उपलब्ध हो सकेगी।