scriptBilaspur High Court News: IPS जीपी सिंह के राजद्रोह केस की कार्रवाई पर रोक | Bilaspur High Court News: Proceedings in IPS GP singh's treason case stayed | Patrika News
रायपुर

Bilaspur High Court News: IPS जीपी सिंह के राजद्रोह केस की कार्रवाई पर रोक

CG News: जीपी सिंह 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उन्हें राज्य सरकार की अनुशंसा पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीते साल जुलाई महीने में अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी थी।

रायपुरMay 11, 2024 / 09:52 am

Shrishti Singh

IPS JP Singh

Raipur News: आईपीएस जीपी सिंह को हाईकोर्ट ने राहत देते हुए राजद्रोह के केस की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार ने उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कराया था। इस पर निलंबित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जीपी सिंह पर पुलिस ने राजद्रोह का केस दर्ज किया था।

यह भी पढ़ें

Breaking News: एनएच पर कार व टाटा मैजिक वाहन में आमने-सामने जबरदस्त भिड़ंत, 2 युवकों की मौत, 3 घायल


उल्लेखनीय है कि, एक सप्ताह पहले ही आईपीएस जीपी सिंह को कैट ने बड़ी राहत दी है। कैट ने चार हफ़्तों के भीतर जीपी सिंह से जुड़े सभी मामलों को निराकृत कर बहाल किए जाने का आदेश दिया है। जीपी सिंह 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उन्हें राज्य सरकार की अनुशंसा पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीते साल जुलाई महीने में अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी थी।

Hindi News/ Raipur / Bilaspur High Court News: IPS जीपी सिंह के राजद्रोह केस की कार्रवाई पर रोक

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो