
Birth-Death Certificate: जन्म–मृत्यु प्रमाण पत्र अब पूरी तरह ऑनलाइन, अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे बच्चों पर लागू नया नियम(photo-patrika)
Birth-Death Certificate: छत्तीसगढ़ में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और सुगम बनाते हुए इसे पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया है। अब राज्य में सभी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जारी किए जा रहे हैं। यह व्यवस्था भारत सरकार के महापंजीयक कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा 2023 में संशोधित पोर्टल के सफल क्रियान्वयन से प्रभावी हुई है।
संशोधित जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अनुसार अक्टूबर 2023 के बाद जन्म लेने वाले बच्चों के लिए जन्म प्रमाण पत्र ही एकमात्र वैध दस्तावेज होगा। इससे पहचान से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं में स्पष्टता और एकरूपता आई है। अक्टूबर 2023 से पहले जन्मे बच्चों के मामलों में पुराने वैकल्पिक दस्तावेज भी मान्य रहेंगे। पहले जारी किए गए ऑफलाइन प्रमाण पत्रों को भी अब पोर्टल पर डिजिटल रूप में सुरक्षित किया जा सकता है।
राज्य में ऑनलाइन प्रमाण पत्र जारी करने के प्रारंभिक चरण में आई तकनीकी चुनौतियों का समयबद्ध समाधान किया गया। वर्तमान में पोर्टल पूरी तरह सुचारु और तकनीकी रूप से सक्षम है। भारत सरकार के महापंजीयक कार्यालय द्वारा नियमित तकनीकी सहयोग और मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य के सभी रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) को पोर्टल संचालन संबंधी प्रशिक्षण दिया गया है।
आवश्यकता अनुसार जिला स्तर पर भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि नागरिकों को प्रमाण पत्र जारी करने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसके अलावा, आधार कार्ड निर्माण से संबंधित प्रक्रियाओं में भी एकरूपता लाने के लिए संबंधित एजेंसियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। यह पहल राज्य में डिजिटल सेवाओं, प्रशासनिक दक्षता और नागरिक सुविधा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे आमजन को तेज, सुरक्षित और भरोसेमंद सेवाएं मिल रही हैं।
Updated on:
16 Dec 2025 05:21 pm
Published on:
16 Dec 2025 04:45 pm
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