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CG Cabinet Meeting: साय कैबिनेट की अहम बैठक हुई खत्म, आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के खिलाफ चल रहे केस होंगे खत्म

CG Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में डिप्टी सीएम साव ने बताया कि, कैबिनेट में आत्मसमर्पित नक्सलियों पर बड़ा फैसला लिया गया है।

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छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बड़ी बैठक (photo source- Patrika)

छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बड़ी बैठक (photo source- Patrika)

CG Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में डिप्टी सीएम साव ने बताया कि, कैबिनेट में आत्मसमर्पित नक्सलियों पर बड़ा फैसला लिया गया है। इसके साथ ही आज हुई साय कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बता दें कि मंत्रिपरिषद ने आत्मसमर्पित नक्सलियों के विरुद्ध पंजीबद्ध आपराधिक प्रकरणों के निराकरण/वापसी संबंधी प्रक्रिया को अनुमोदित किया है।

आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के खिलाफ चल रहे केस खत्म होंगे

मंत्रिपरिषद ने आत्मसमर्पित नक्सलियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों की समीक्षा एवं परीक्षण के लिए, जिन्हें न्यायालय से वापस लिया जाना है, मंत्रिपरिषद उप समिति के गठन को स्वीकृति दी है। यह समिति परीक्षण उपरांत प्रकरणों को मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत करेगी। यह निर्णय छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण/पीड़ित राहत पुनर्वास नीति-2025 के प्रावधानों के अनुरूप है, जिसके अंतर्गत आत्मसमर्पित नक्सलियों के अच्छे आचरण तथा नक्सलवाद उन्मूलन में दिए गए योगदान को ध्यान में रखकर उनके विरुद्ध दर्ज प्रकरणों के निराकरण पर विचार का प्रावधान है।

आत्मसमर्पित नक्सलियों के प्रकरण वापसी की प्रक्रिया के लिए जिला स्तरीय समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। यह समिति आत्मसमर्पित नक्सली के अपराधिक प्रकरणों की वापसी के लिए रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को प्रस्तुत करेगी। पुलिस मुख्यालय अभिमत सहित प्रस्ताव भेजेगा। शासन द्वारा विधि विभाग का अभिमत प्राप्त कर मामलों को मंत्रिपरिषद उप समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

उपसमिति द्वारा अनुशंसित प्रकरणों को अंतिम अनुमोदन हेतु मंत्रिपरिषद के समक्ष रखा जाएगा। केंद्रीय अधिनियम अथवा केंद्र सरकार से संबंधित प्रकरणों के लिए भारत सरकार से आवश्यक अनुज्ञा प्राप्त की जाएगी। अन्य प्रकरणों को न्यायालय में लोक अभियोजन अधिकारी के माध्यम से वापसी की प्रक्रिया हेतु जिला दण्डाधिकारी को प्रेषित किया जाएगा।

अनुमोदन पर भी अपनी सहमति दी

इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने वर्ष 2025-26 के प्रथम अनुपूरक अनुमान को विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक, 2025 के अनुमोदन पर भी अपनी सहमति दी।