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CG Murder Case: रिश्ते तार-तार! इस बात पर पति ने की पत्नी की हत्या, पहले गला दबाया, फिर कर दी सारी हदें पार

Raipur Murder Case: छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से रिश्ते को तार-तार कर देने वाली खबर निकलकर सामने आई है। जहां मामूली सी बात पर पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया।

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Bhilai Murder Case

CG Murder Case: घरेलू विवाद के चलते पत्नी की गला दबाकर हत्या करने वाले पति को आजीवन कैद की सजा सुनाई गई है। यह घटना एक साल पहले विधानसभा थाना क्षेत्र के ग्राम पचेडा में हुई थी। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया था। वहीं मामले की जांच करने के बाद 10 जुलाई 2023 को चालान पेश किया था।

अतिरिक्त लोक अभियोजक विजय कुमार यादव ने बताया कि 10 अप्रैल 2023 को अनिल गिलहरे (23 साल) ग्राम पचेडा़ निवासी का खाना बनाने को लेकर अपनी पत्नी अमरीका बाई के साथ विवाद हुआ। इसके चलते रात 2 बजे गला दबाकर हत्या कर दिया। मृतका के परिजनों की सूचना पर आरोपी अनिल को विधानसभा पुलिस ने गिरफ्तार किया। प्रकरण की सुनवाई के दौरान पुलिस की केस डायरी और अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश मधूसूदन चंद्राकर ने फैसला सुनाया।

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प्राणघातक हमला: 7 साल को कैद

पारिवारिक विवाद के चलते अपनी बहू वंदनीय चक्रधारी पर प्राणघातक हमला करने वाले आरोपी जेठ वामन चक्रधारी (36 साल) नवापारा निवासी को 7 साल की कैद और 2000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर 1 माह अतिरिक्त सजा सुनाई गई है। अपर लोक अभियोजक रश्मि रानी ने बताया कि वंदनीय चक्रधारी 10 अक्टूबर 2021 को अपने घर पर परिजनों के साथ टीवी देख रही थी। इसी दौरान शाम 6 बजे वामन पहुंचा और गाली-गलौज कर बसुला से प्राणघातक हमला किया। घटना की शिकायत पर नवापारा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया।

अपर सत्र न्यायाधीश ने पुलिस की केस डायरी और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी को दंडित किया। इसी तरह एक अन्य मामले में जमीन विवाद के चलते प्राणघातक हमला करने वाले अरविंद मनहरे (48 साल) और उसके भाई कामता मनहरे (35 साल) ग्राम जरौद थाना आंरग निवासी को 5-5 साल की कैद और 100-100 रुपए के अर्थदंड के दंडित किया गया है। अतिरिक्त लोक अभियोजक बसंत गोड़ ने बताया कि देवशरण साहू और उसके परिजनों के साथ मनहरे परिवार के साथ जमीन का विवाद चल रहा था। इसके चलते 20 नवंबर 2020 को विवाद होने पर अरविंद और कामता ने देवशरण पर प्राणघातक हमला किया था।