11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अफीम बेचने वाले को 10 और गांजे के साथ पकड़े गए दोषी को 5 साल की कैद, कोर्ट का फैसला

CG News: दोनों ही प्रकरणों की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ राज्य में नशे की प्रवृति लगातार बढ़ रही है।

less than 1 minute read
Google source verification
विशेष न्यायाधीश ने सुनाया फैसला (Photo source- Patrika)

विशेष न्यायाधीश ने सुनाया फैसला (Photo source- Patrika)

CG News: कोरोना संक्रमण के दौरान अफीम बेचने के दोषी को 10 साल की कैद और 1 लाख के अर्थदंड के साथ ही गांजा एवं हीरोइन बेचने वाले को 4 साल की कैद और 90 हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया है। दोनों ही प्रकरणों की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 18 गवाहों के बयान करवाए गए।

CG News: 1 साल अतिरिक्त सजा सुनाई गई

विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा ने पुलिस की केस डायरी और साक्ष्य के आधार पर दोनों दोषियों को दंडित किया। विशेष लोक अभियोजक केके चंद्राकर ने बताया कि हीरापुर निवासी हरप्रीत सिंह (32) 21 मार्च 2020 की रात 9.45 बजे रिंग रोड शीतला मंदिर के पास घूम रहा था। इस दौरान आमानाका पुलिस की टीम ने उसे पकड़ा। तलाशी में उसकी मोटरसाइकिल से 310 ग्राम अफीम बरामद की।

इसी तरह धरमसिंह रंधावा (40) के पास से टाटीबंद में 1 किलो गांजा मिला था। और 4 ग्राम हेरोइन बरामद किया गया। न्यायाधीश ने पकड़े गए आरोपी को 5 साल और 90000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर 1 साल अतिरिक्त सजा सुनाई गई है।

न्यायाधीश ने कहा राज्य में बढ़ रही नशे की प्रवृति

CG News: दोनों ही प्रकरणों की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ राज्य में नशे की प्रवृति लगातार बढ़ रही है। उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टीगत रखते हुए दंड के प्रश्न पर अभियुक्तों के साथ उदारता बरतने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। अभियुक्त द्वारा प्रमाणित अपराध ऐसा भी नहीं है कि जिसमें अपराधी को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जा सकें।