
विशेष न्यायाधीश ने सुनाया अहम फैसला (Photo source- Patrika)
CG News: मामूली विवाद के चलते दो युवकों की हत्या करने वाले पिता-पुत्र सहित 4 दोषियों को दोहरे आजीवन कारावास से दंडित किया गया है। करीब डेढ़ साल पहले इस हत्याकांड की सुनवाई के दौरान कुल 27 गवाहों के बयान करवाए गए। पुलिस की केस डायरी और गवाहों के बयान के आधार पर विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा ने फैसला सुनाया।
अतिरिक्त लोक अभियोजक पूजा मोहिते ने बताया कि कृष्णा यादव और सचिन बडोले चंगोराभाटा स्थित शहीद वीरनारायण सिंह चौक के पास 30 दिसंबर 2024 की रात को बैठे थे। इस दौरान उसी मोहल्ले में रहने वाले दिलेन्द्र साहू (19) अपने दोस्त दुर्गेश साहू (23) उसका भाई कुमार साहू (19) डीडी नगर निवासी सचिन और कृष्णा के साथ विवाद हो गया।
CG News: शोरगुल सुन दुर्गेश के पिता भी पहुंचे। सभी ने मिलकर सचिन और कृष्णा पर प्राणघातक हमला किया। जिससे कृष्णा की घटनास्थल पर और सचिन की अस्पताल में मौत हो गई।
Updated on:
02 Sept 2025 10:41 am
Published on:
02 Sept 2025 10:41 am
