
100 करोड़ से ज्यादा सब्सिडी वितरित (Photo source- Patrika)
CG News: इलेक्ट्रॉनिक वाहनों (ईवी) में 50 फीसदी रोड टैक्स में छूट के बाद अब 50,000 रुपए की सब्सिडी की राशि नहीं मिलेगी। ईवी के खरीदार को वाहन की मूल कीमत का न्यूनतम 10 फीसदी और अधिकतम 1 लाख रुपए ही सब्सिडी मिलेगी। वहीं हाइब्रिड वाहनों को मिलने वाली 50 फीसदी छूट को समाप्त कर दिया गया है। उन्हें किसी भी तरह की सब्सिडी नहीं मिलेगी।
राज्य सरकार के निर्देश पर परिवहन विभाग उपसचिव अंशिका ऋषि पांडेय द्वारा इसका आदेश जारी किया गया है। साथ ही राजपत्र में इसका प्रकाशन किया गया है। इसमें बताया गया है कि ईवी में अधिकतम राशि 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। हाइब्रिड वाहनों को मिलने वाली 50 फीसदी की छूट को समाप्त कर दिया गया है।
इसकी अधिसूचना 29 मई को जारी करने के बाद खरीदे गए वाहनों पर लागू किया गया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में इलेक्टिक वाहनों की खरीदी को प्रोत्साहित करने के लिए 31 अगस्त 2022 को ईवी पॉलिसी लागू की गई है। इसके तहत नियमानुसार 5 साल के लिए 2027 तक ईवी की खरीदी करने वालों को नियमानुसार छूट और सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान किया गया है।
शुरुआती दौर में ईवी को प्रोत्साहित करने के लिए 31 अगस्त 2022 को ईवी पॉलिसी लागू कर नियमानुसार छूट का प्रावधान किया गया। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा अलग से फंड की व्यवस्था की गई। इसके तहत वाहन की कीमत का न्यूनतम 10 फीसदी और अधिकतम 1.50 लाख तक दिए गए है।
साथ ही पॉलिसी लागू किए जाने के बाद प्रथम 2 साल तक ( अगस्त 2024 ) इलेक्ट्रिक वाहनों पर रजिस्ट्रेशन शुल्क और रोड टैक्स में छूट दी गई। इसके बाद 2 साल (2027 ) तक 50 फीसदी और पांचवें साल 25 फीसदी टैक्स में छूट का प्रावधान किया गया है।
CG News: राज्य में इस समय 1 लाख से ज्यादा वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं। इनमें 50 सीसी से कम दोपहिया से लेकर ऑटो, कार और मालवाहक वाहन शामिल हैं। इनमें से अब तक 50 फीसदी वाहनों को सब्सिडी का राशि का वितरण किया जा चुका है। वहीं अन्य वाहनों के लिए सभी जिलों को राशि वितरित कर भुगतान किया जा रहा है।
बताया जाता है कि करोड़ों रुपए बांटने के बाद वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। फंड की किल्लत और वाहन खरीदी को प्रोत्साहित करने के बाद डिमांड को देखते हुए नए वाहनों की लांचिग हो रही है। उक्त सभी को देखते हुए सब्सिडी को कम करने के साथ ही हाइब्रिड वाहनों पर मिलने वाली छूट को समाप्त कर दिया गया है।
Updated on:
09 Jun 2025 10:57 am
Published on:
09 Jun 2025 10:56 am
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