
CG News: वाहन मालिकों को अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। यह सुविधा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त अधिकतम 500 रुपए देने पर पर घर बैठे मिलेगी। इसके लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट cgtransport. gov. in पर लॉग इन करना होगा। सभी औपचारिकता पूरी करने पर अधिकृत वेंडरों के कर्मचारी नंबर प्लेट को घर पर फिड करेंगे।
यह व्यवस्था जल्द ही नंबर प्लेट लगाने वाली कंपनी मेसर्स रियल मेजान इंडिया लिमिटेड और मेसर्स रोसमर्टा सेफ्टी सिस्टम लिमिटेड द्वारा शुरू किया जाएगा। दोनों ही कंपनी परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क देने पर वाहन में नंबर प्लेट लगाएंगे। यह नंबर प्लेट एक अप्रैल 2019 से पहले रजिस्टर्ड वाहनों पर मार्च 2025 तक लगाने का टारगेट रखा गया है। इसके लिए विभाग द्वारा अधिकृत ऑटोमोबाइल डीलरों को कंपनी द्वारा जिम्मेदारी सौंपी गई है।
गौरतलब है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से पारदर्शिता लाने और धोखाधड़ी कम करने के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट की शुरुआत 1 अप्रैल 2019 को की गई थी। सरकार ने सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और कलर कोड स्टीकर लगाना आवश्यक कर दिया है।
रायपुर जिले के लिए सीजी 04 से लेकर गौरेला-पेंड्रा-मरवाही के लिए सीजी 31 आरटीओ द्वारा कोड जारी किया गया है। वाहन मालिक अपने जिले के समीपस्थ डीलर के पास जाकर नंबर प्लेट लगवा सकते हैं। (Chhattisgarh News) निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त 100 रुपए हर इंस्टालेशन के देना होगा। बता दें कि नंबर प्लेट लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन के साथ वाहन मालिक का मोबाइल नंबर वाहन पोर्टल पर दर्ज होना चाहिए।
नंबर दर्ज नहीं होने पर पहले नंबर दर्ज कराना होगा। पोर्टल में नंबर होने पर रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ गाड़ी का चेसिस नंबर भी डालना होगा। इसके बाद मोबाइल से वेरिफिकेशन होगा। बता दें कि नंबर प्लेट में एक यूनिक कोड फिड रहेगा। जिसमें संबंधित वाहन से जुड़ी सभी जानकारी होगी। इसे रिपिड के साथ लगाया जाएगा। ताकि इसके साथ छेड़छाड़ और प्लेट की कोडिंग को हटाया नहीं जा सकेगा।
CG News: प्रदेश में वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य किया है। अतिरिक्त परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर ने बताया कि प्रदेश की सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाना लगाया जाना है।
Updated on:
20 Dec 2024 10:54 am
Published on:
20 Dec 2024 10:51 am
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