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CGPSC भर्ती घोटाला… CBI ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार, कोर्ट ने 6 अक्टूबर तक भेजा जेल

CGPSC Scam: रायपुर में सीबीआई ने राज्य लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) घोटाले में आरोपियों से पूछताछ करने के बाद 6 अक्टूबर तक जेल भेज दिया। सभी को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश की अदालत में पेश किया गया।

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CGPSC भर्ती घोटाला... CBI ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार, कोर्ट ने 6 अक्टूबर तक भेजा जेल(photo-patrika)

CGPSC भर्ती घोटाला... CBI ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार, कोर्ट ने 6 अक्टूबर तक भेजा जेल(photo-patrika)

CGPSC Scam: छत्तीसगढ़ के रायपुर में सीबीआई ने राज्य लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) घोटाले में तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक, सचिव जीवन किशोर ध्रुव, उनके बेटे सुमित ध्रुव, टामन सोनवानी के भाई की पुत्रवधू मिशा कोसले और दीपा आडिल से पूछताछ करने के बाद 6 अक्टूबर तक जेल भेज दिया। सभी को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश की अदालत में पेश किया गया।

CGPSC Scam: सीबीआई ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार

सीबीआई के अधिवक्ता ने बताया कि उनकी पूछताछ पूरी हो चुकी है। अब रिमांड पर लेने की जरूरत नहीं है। मिले इनपुट के आधार पर प्रकरण की जांच की जा रही है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने न्यायाधीश को बताया कि दीपा आडिल का बच्चा 1 साल का है। इसे देखते हुए बच्चे को मिलवाने की अनुमति दी जाए जिसे न्यायाधीश ने स्वीकार करते हुए हर 3-3 घंटे में बच्चे को दूध पिलाने की अनुमति देते हुए जेल प्रशासन को अलग से व्यवस्था करने का आदेश दिया।

लेनदेन कर गलत तरीके से चयन कराया

सीबीआई के अनुसार सीजीपीएससी के तत्कालीन पदाधिकारियों ने अपने परिजनों, रिश्तेदारों और लेनदेन कर गलत तरीके से चयन कराया। वहीं परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक पर आरोप है कि उन्होंने पेपर लीक होने के बाद भी अपना दायित्व नहीं निभाया। जिसके चलते गलत तरीके से अपात्र लोगों को चयन हुआ।

2021 में सीजीपीएससी भर्ती प्रक्रिया में 1 लाख 29206 उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए। जिनमें से 2548 मुख्य परीक्षा के लिए चुने गए। इनमें 509 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार हुए। बाद में 170 को विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया। इसमें चयनित उम्मीदवारों में कई आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों से सीधे जुड़े हुए थे।

सौम्या के प्रॉपर्टी अचैटमेंट पर 26 को सुनवाई

कोयला घोटाले में जमानत पर रिहा की गई सौम्या चौरसिया की चल-अचल संपत्तियों को अटैच करने के आवेदन पर 26 को सुनवाई होगी। ईओडब्ल्यू ने सौम्या द्वारा अवैध वसूली की रकम से प्रॉपर्टी खरीदने का आरोप लगाया है।

पूर्व सीएम के पुत्र चैतन्य की जमानत खारिज

पूर्व सीएम भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल के जमानत आवेदन को ईओडब्ल्यू के विशेष न्यायाधीश ने खारिज कर दिया। बचाव पक्ष ने शराब घोटाले में आरोपी बनाए गए पप्पू बंसल के बयान पर गिरफ्तार करने पर आश्चर्य जताया।

उसके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी करने के बाद भी गिरफ्तार नहीं करने और व्हाट्सऐप चैट की तस्वीर के आधार पर गिरफ्तारी करने पर विरोध जताया। वहीं अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि शराब घोटाले की जांच के दौरान मनीलान्ड्रिग के इनपुट मिलने पर गिरफ्तार किया गया।