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CG Cabinet Meeting: जैसे देश में NIA वैसे ही अब प्रदेश में SIA

CG Contract Appointment Policy: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में बुधवार को किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया गया, इसमें 2023-24 से कृषक उन्नति योजना और उच्च शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने का निर्णय लिया गया।

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CG Niti Aayog: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में बुधवार को किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया गया, इसमें 2023-24 से कृषक उन्नति योजना और उच्च शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने का निर्णय लिया गया। एनआईए की तर्ज पर प्रदेश में एसआईए का गठन किया जाएगा। साथ ही प्रदेश के संविदा कर्मियों को अब 18 दिन की जगह पर 30 का आकस्मिक अवकाश यथावत रखने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा कैबिनेट में प्रदेश के मीसाबंदियों को सम्मान निधि देने का भी निर्णय लिया गया।

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बैठक में राज्य में आतंकवाद, नक्सलवाद, वामपंथी उग्रवादी जैसे विशेष मामलों, प्रकरणों में त्वरित एवं प्रभावी अनुसंधान एवं अभियोजन के लिए राज्य इनवेस्टिगेशन एजेंसी (एसआईए) के गठन का निर्णय लिया गया। यह एजेंसी राष्ट्रीय इनवेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) के साथ समन्वय के लिए राज्य के नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी। इसके लिए एक पुलिस अधीक्षक सहित कुल 74 नवीन पदों का निर्माण किया गया है।


राज्य के किसानों की आय, फसल उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने तथा फसल की काॅस्ट लागत में कमी करने के उद्देश्य से कृषक उन्नति योजना लागू की गई है। विकेन्द्रीकृत चावल उपार्जन के लिए केंद्र सरकार से हुए एमओयू को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा कृषक उन्नति योजना शुरू की जा रही है। कृषक उन्नति योजना के क्रियान्वयन संबंधी प्रस्ताव अनुसार खरीफ वर्ष 2023 में धान खरीदी के आधार पर किसानों को प्रति एकड़ 19,257 रुपए के मान से आदान सहायता राशि प्रदाय की जाएगी।


कैबिनेट में लोकतंत्र सेनानियों (मीसाबंदियों) की सम्मान निधि को फिर से प्रारंभ करने और बकाया राशि प्रदान करने का निर्णय लिया गया। प्रदेश में 2018 की स्थिति में 430 लोकतंत्र सेनानियों, आश्रितों को प्रतिवर्ष करीब 9 करोड़ रुपए की सम्मान राशि प्रदान की जाती थी। एक मार्च से कम अवधि के निरूद्ध व्यक्तियों को 8 हजार रुपए प्रतिमाह, एक से 5 माह तक के निरूद्ध व्यक्तियों को 15 हजार रुपए प्रतिमाह तथा पांच माह तथा अधिक निरुद्ध व्यक्तियों को 25 हजार रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा।


कैबिनेट ने प्रदेश में राज्य सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों के सफल क्रियान्वयन, उपलब्ध संसाधनों के सर्वाेत्तम संभव उपयोग के लिए और जनसमस्याओं के त्वरित समाधान के लिए पृथक विभाग का गठन किया गया है। इस विभाग के गठन से बेहतर प्रशासन के साथ जनता तक शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की सुलभ पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। डिजिटल गवर्नेंस के तहत प्रशासन के सभी स्तरों पर डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देते हुए पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। नए विचारों एवं क्रिया विधि के संबंध में शोध और प्रशासनिक सुधार के कार्य किए जाएंगे। विभाग द्वारा राज्य में सुशासन के क्षेत्र में अभिनव पहल करते हुए सुशासन फेलोशिप और मुख्यमंत्री लोक प्रशासन में उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदाय किया जाएगा।


कैबिनेट में राज्य प्रवर्तित राजीव नगर आवास योजना की शर्ताें को यथावत रखते हुए इस योजना का नाम ‘‘अटल विहार योजना‘‘ करने का निर्णय लिया गया। बता दें कि आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा 2011 में विकास नगर योजना के तहत ईडब्ल्यूएस एवं एलआईजी भवनों के लिए अनुदान एवं शासकीय भूमि आवंटन के लिए योजना का नामकरण अटल विहार योजना किया गया था। जिसे वर्ष 2021 में बदलकर राजीव नगर आवास योजना कर दिया गया था।


बैठक में अनुकम्पा नियुक्तियों के आवेदकों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि कलेक्टर कार्यालय में अग्रेषित होकर आवेदन प्राप्त होने पर कलेक्टर द्वारा जिले में अधीनस्थ कार्यालयों में अनुकम्पा नियुक्ति के लिए रिक्त पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने की कार्यवाही की जाएगी। जिले में किसी भी कार्यालय में अनुकम्पा नियुक्ति के रिक्त पद उपलब्ध न होने पर आवेदन संभागीय आयुक्त कार्यालय में प्रेषित किया जाएगा। संभागीय आयुक्त अपने अधीनस्थ जिले जहां पर पद रिक्त होंगे उस जिले के कलेक्टर को प्रकरण अग्रेषित करेंगे।


कैबिनेट में केेन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। इसी तर्ज पर राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ़ का नाम परिवर्तन कर राज्य नीति आयोग छत्तीसगढ़ करने का निर्णय लिया गया।


राज्य की आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने के लिए विशेषज्ञ संस्थाओं से परामर्श करने तथा देश और दुनिया में चल रहे बेस्ट प्रैक्टिस को छत्तीसगढ़ की स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन करने का निर्णय लिया गया।


औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था उन्नयन योजना के संबंध में टाटा टेक्नालाॅजी के साथ हुए अनुबंध को राज्य के हित में नहीं पाए जाने की स्थिति में अनुबंध को समाप्त करने और एस्क्रो अकाउंट में जमा राशि 185.80 करोड़ को राज्य की कोष में जमा कराने का निर्णय लिया गया।

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- संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण द्वारा 46 संविदा प्रशिक्षण अधिकारी की संविदा सेवा में वृद्धि, नवीनीकरण करने का निर्णय लिया गया।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डधारियों को अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक आवश्यक शक्कर वितरण के लिए राज्य के सहकारी शक्कर कारखानों से शक्कर क्रय करने का निर्णय लिया गया।
- कन्स्ट्रक्शन इक्यूपमेंट व्हीकल जीवन काल का उदग्रहण के लिए छत्तीसगढ़ मोटर यान कराधान अधिनियम 1991 के संशोधन प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
- बैटरी चलित यान से भिन्न यान पर नवीन पंजीयन, पंजीयन नवीनीकरण अथवा प्रत्येक नामांतरण दर्ज करने के समय हरित कर के उदग्रहण के लिए छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 के संशोधन प्रारूप का अनुमोदन किया गया।