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Online Land Records: छत्तीसगढ़ में अब जमीन की नाप-जोख हुई ऑनलाइन, नहीं काटने पड़ेंगे तहसील के चक्कर , 7 दिनों में लागू होगा नया नियम

Online Land Survey: छत्तीसगढ़ में जमीन की नाप-जोख और सीमांकन की प्रक्रिया अब ऑनलाइन होगी। नया नियम 7 दिनों में लागू होगा, जिससे तहसील के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
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Online Land Records

छत्तीसगढ़ में अब जमीन की नाप-जोख हुई ऑनलाइन (Photo Patrika)

Chhattisgarh Land Survey: राज्य सरकार के राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग ने आम जनता को बड़ी राहत देते हुए ज़मीन के सीमांकन की प्रक्रिया को आसान और डिजिटल बना दिया है। अब ज़मीन मालिकों को नाप-जोख या सीमांकन के लिए तहसील कार्यालयों और सरकारी दफ्तरों के बार-बार चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ लोक सेवा केंद्र, राजस्व विभाग के ऑनलाइन सिटिज़न पोर्टल या सेवासेतु के माध्यम से ही आवेदन जमा किए जा सकेंगे। विभाग ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के वरिष्ठ तकनीकी निदेशक को ई-कोर्ट सॉफ्टवेयर में सुधार कर नया मॉड्यूल 7 दिनों के भीतर लागू करने के निर्देश दिए है।

आवेदन सीधे तहसीलदार की आईडी में ट्रांसफर होंगे

नई व्यवस्था में सीमांकन के ऑफलाइन या मैन्युअल आवेदन को ई-कोर्ट अंतर्गत तहसील स्तर से दर्ज करने की व्यवस्था खत्म की जा रही है। आवेदन सीधे संबंधित तहसीलदार की आईडी में ट्रांसफर हो जाएंगे। राजस्व निरीक्षक द्वारा भी अपने रिपोर्ट ऑनलाइन जमा करने का प्रावधान भी इसमें शामिल किया जा रहा है, जिससे आवेदक को आवेदन के संबंध मे सभी स्तर के जानकारी उपलब्ध होती रहेगी।

सिर्फ आपत्ति होने पर ही जाना होगा तहसील

नई व्यवस्था के तहत पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और डिजिटल मैपिंग से पूरी होगी। आवेदक को तहसील कार्यालय केवल तभी जाना पड़ेगा, जब सीमांकन के दौरान किसी पड़ोसी या अन्य पक्ष द्वारा कोई औपचारिक आपत्ति दर्ज कराई जाए। अगर मामला निर्विवाद है, तो आवेदक को एक बार भी दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं होगी।

यह होगा फायदा

मैन्युअल व्यवस्था खत्म होने से दफ्तरों की अनचाही भाग-दौड़ और बिचौलियों का दखल पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। तय समय-सीमा के कारण मामलों के पेंडिंग रहने की समस्या दूर होगी और आवेदकों को निश्चित समय में सीमांकन रिपोर्ट मिल जाएगी। राजस्व विभाग की यह नई पहल राज्य में डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करने और आम लोगों की समस्याओं को पारदर्शी तरीके से हल करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा।