
CG Crime: शराब पीने के लिए पैसा नहीं देने पर एक युवक को सुलोशन डालकर जलाने वाले दो आरोपियों को तीन-तीन साल की कैद और 1000-1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर 3-3 माह अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई गई है। अपर लोक अभियोजक जानकी बिलथरे ने बताया कि पुरानी बस्ती कुशालपुर निवासी शिवा मानिकपुरी (21साल) और शिवम दुबे (19साल) नशा कर घूम रहे थे।
इसी दौरान रात 9 बजे दीपक साहू अपने घर जा रहा था। उसका विनोबा भावे नगर के पास रास्ता रोककर दोनों ने शराब पीने के लिए पैसे मांगे। नहीं देने पर अपने पास रखे सुलेशन की ट्यूब दीपक के कपडे़ और हाथ पर माचिस से आग लगा दी। इससे वह बुरी तरह से झुलस गया। उसे झुलसी हुई अवस्था में निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया।
वहीं, घटना की पुरानी बस्ती थाना में शिकायत दर्ज कराई। जहां पुलिस ने शिवा और शिवम को गिरप्तार पर उनके पास से सुलेशन और माचिस की डिब्बी बरामद की गई। साथ ही प्रकरण की जांच कर 30 जनवरी 2024 को कोर्ट में केस डायरी पेश की। अपर सत्र न्यायाधीश दिग्विजय सिंह ने गवाहों के बयान और पुलिस की केस डायरी के आधार पर आरोपियों को दंडित किया।
Updated on:
03 Feb 2025 05:49 pm
Published on:
03 Feb 2025 05:48 pm
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