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अब 1 जून से लागू होगा 50 हजार से अधिक के सामानों पर E-Way बिल

छत्तीसगढ़ प्रदेश में यह नियम 1 अप्रैल से लागू होना था, लेकिन कारोबारियों को 2 महीने का समय दिया गया।

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रायपुर . छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर इ-वे बिल का रास्ता अब साफ हो चुका है। व्यापारी संगठनों के विरोध के बावजूद राज्य सरकार ने इसे अनिवार्य रूप से 1 जून से लागू करने का ऐलान कर दिया है। कारोबारियों के मोबाइल पर रजिस्ट्रेशन के लिए एसएमएस आना भी शुरू हो चुका है। एक दिन पहले केंद्र स्तर पर हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद अब राज्यों को दिशा-निर्देश दिए गए हैं कि राज्यों के भीतर इ-वे बिल अनिवार्य रूप से लागू किया जाए।


छत्तीसगढ़ प्रदेश में यह नियम 1 अप्रैल से लागू होना था, लेकिन कारोबारियों को 2 महीने का समय दिया गया। दिशा-निर्देश के बाद वाणिज्यिक कर विभाग ने सूचना जारी की है कि व्यवसायियों और परिवहनकर्ताओं को वाणिज्यिक कर विभाग के संभागीय कार्यालयों में 8 और 9 मई को इ-वे बिल के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाएगा।

उपायुक्त (वाणिज्यिक कर) विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इ-वे बिल प्रणाली के तहत 50 हजार रूपए से अधिक मूल्य के कर योग्य माल पर लगेगा। जिसका प्रारंभ एवं समापन छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर होता है। उनके संचालन के लिए माल के कर बीजक या डिलीवरी चालान के साथ इ-वे बिल (भौतिक/इलेक्ट्रानिक रूप में) रखना जरूरी होगा।

वर्तमान में इ-वे बिल का नियम राज्य के भीतर से खरीदी-बिक्री करने वाले व्यापारियों पर लागू किया गया है। अंतरराज्यीय संचालन में इ-वे बिल के प्रावधानों से व्यवसायियों तथा परिवहनकर्ताओं को परिचित कराने के लिए वाणिज्य कर विभाग द्वारा प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहा है।

प्रशिक्षण के दौरान विभाग के अधिकारी कारोबारियों को इ-वे बिल के नियमों से अवगत कराएंगे। वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा इस प्रणाली से व्यवसायी और परिवहनकर्ताओं को परिचत कराने के लिए आगामी 8 एवं 9 मई को विभाग के संभागीय कार्यालयों एवं 11 से 20 मई तक विकासखंड स्तर पर प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है।

वाणिज्यिक कर विभाग की आयुक्त पी. संगीता ने बताया कि राज्यों के भीतर 50 हजार या इससे अधिक के सामानों के आयात-निर्यात पर ई-वे बिल का नियम लागू होगा। इस संबंध में प्रदेशभर में कारोबारियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है।