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योजना कोविड नेगेटिव रिपोर्ट नहीं होने पर संक्रमित रिपोर्ट के 45 दिवस तक मृत्यु के मामले में भी लागू होगी। क्षेत्रीय निदेशक के मुताबिक पेंशन की पात्रता के लिए जिस कर्मचारी की कोरोना से मृत्यु हुई है उसे कोविड की पुष्टि होने की तारीख से कम से कम 3 माह पहले निगम के ऑनलाइन पोर्टल में पंजीकृत हुआ होना एवं संक्रमित होने के दौरान सेवा में होना तथा पिछले 1 वर्ष की अवधि के दौरान कम से कम 70 दिनों के अंशदान का भुगतान होना आवश्यक होगा।यह भी पढ़ें: लोहा कारोबारी के घर से मिली इतनी ब्लैकमनी, नोटों को गिनने के लिए मशीन मंगवानी पड़ी
15 दिन में मिलेगा योजना का लाभ
अंशदान की इस शर्त को कुछ मामलों में ढील दी गई है। योजना के तहत लाभ पाने के लिए मृतक कर्मचारी के आश्रित मृत्यु प्रमाण पत्र व कोरोना संक्रमित संबंधी रिपोर्ट के साथ ईएसआईसी के नजदीकी शाखा कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं । योजना का लाभ आवेदन के 15 दिन के भीतर प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा मृत कर्मचारी के विधवा या विधुर 120 रुपए वार्षिक के मामूली खर्च पर निगम की ओर से चिकित्सा लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं।
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अंतिम संस्कार के लिए भी राशि तय
इसके अतिरिक्त कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत व्याप्त कर्मचारी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की परिस्थिति में परिवार के सबसे बड़े जीवित सदस्य को या वास्तव में बीमित व्यक्ति का अंतिम संस्कार करने वाले व्यक्ति को 15000 रुपए की राशि का भुगतान किया जाता है। योजना के बारे में अधिक जानकारी छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, राजनांदगांव व भिलाई के शाखा कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।