
पेंशनर्स की पेंशन (पत्रिका फाइल फोटो)
New Pension Rule: राज्य के पेंशनरों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने 80 साल से ऊपर वालों को अतिरिक्त पेंशन देने का आदेश जारी किया है। राज्य के पेंशनर, परिवार पेंशनर 80 वर्ष या उसके अधिक की आयु पूर्ण करने के बाद अतिरिक्त पेंशन के हकदार होंगे।
राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि राज्य के पेंशनर, परिवार पेंशनर द्वारा 80 वर्ष या उसके अधिक की आयु पूर्ण करने पर संदर्भित वित्त निर्देशों के तहत अतिरिक्त पेंशन की पात्रता होगी। अतिरिक्त पेंशन उस कैलेंडर माह के पहले दिन से देय होगी, जिसमें यह देय होती है।
उदाहरण के लिए 15 जनवरी 1943 को जन्मे पेंशनभोगी, परिवार पेंशनभोगी को 1 जनवरी 2023 से मूल पेंशन के 20 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त पेंशन की पात्रता होगी। इसी प्रकार 1 जनवरी 1943 को जन्मे पेंशनभोगी, परिवार पेंशनभोगी को भी 1 जनवरी, 2023 से मूल पेंशन के 20 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त पेंशन की पात्रता होगी।
जारी आदेश के अनुसार पेंशनरों को 80 साल पूरा करने के बाद हर पांच साल में बढक़र पेंशन मिलेगी। जारी आदेश के अनुसार 80 से 85 वर्ष तक 20 प्रतिशत, 85 से 90 वर्ष तक 30 प्रतिशत, 90 से 95 वर्ष तक 40 प्रतिशत, 95 से 100 वर्ष तक 50 प्रतिशत और 100 वर्ष से अधिक पर 100 प्रतिशत पेंशन अतिरिक्त मिलेगी।
Updated on:
17 Aug 2025 11:26 am
Published on:
17 Aug 2025 10:27 am
बड़ी खबरें
View Allरायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग
