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March Closing: 30 और 31 मार्च को खुले रहेंगे ये कार्यालय, छुट्टी हुई कैंसिल! लेकिन देना होगा एक्स्ट्रा चार्ज

March Closing: प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। दो दिन रविवार और सोमवार को अवकाश होने के बावजूद नगर निगम के सभी जोनों के काउंटर खुले रहे हैं।

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March Closing: 30 और 31 मार्च को खुले रहेंगे ये कार्यालय, छुट्टी हुई कैंसिल! लेकिन देना होगा एक्स्ट्रा चार्ज

March Closing: प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। दो दिन रविवार और सोमवार को अवकाश होने के बावजूद नगर निगम के सभी जोनों के काउंटर खुले रहे हैं। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक लोग सम्पतिकर जमा करा सकेंगे। अंतिम तिथि 31 मार्च तक सम्पतिकर नहीं देने वालों से 17 प्रतिशत अधिभार सहित वसूली निगम प्रशासन करेगा।

नगर निगम का राजस्व विभाग सम्पतिकर जमा कराने में जुटा हुआ है। इस बार 300 करोड़ का टारगेट है। सवा दो करोड़ जमा हो चुका है। आखिरी 31 मार्च तक 60 से 70 करोड़ जमा होने का अनुमान है। 30 मार्च नवरात्रि प्रतिपदा और 31 मार्च को ईद की छुट्टी घोषित होने के बाद भी काउंटर खुले रहेंगे। निगम के अधिकारियों के अनुसार, 1 अप्रैल 2025 से अभियान चलाकर 17 प्रतिशत अधिभार सहित राजस्व वसूली की जाएगी। इसलिए शहर के लोगों से सम्पतिकर का पूर्ण भुगतान तत्काल करने की अपील की गई है।

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अधिकारियों-कर्मचारियों को दफ्तर आना अनिवार्य

वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन रविवार और सोमवार को ईद के शासकीय अवकाश के बाद भी स्टेट जीएसटी सभी कार्यालय खुले रहेंगे। इसके लिए स्टेट जीएसटी कमिश्नर ने सभी संभागों के राज्य कर विभाग से संयुक्त कमिश्नरों को आयुक्त को आदेश जारी किया है। बताया गया है कि वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने एक सर्कुलर में कहा है कि 29, 30 और 31 मार्च को सीजीएसटी के दफ्तर खुले रहेंगे और इनमें सामान्य कामकाज होगा। राज्य कर (जीएसटी) विभाग के अंतर्गत सभी संभागीय और अधीनस्थ वृत्त कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहना होगा।

बता दें कि वैट से संबंधित प्रकरणों के निराकरण के लिए स्टेट जीएसटी द्वारा वन टाइम सेटलमेंट स्कीम चलाई जा रही है। इसके तहत वैट के पुराने लंबित प्रकरणों का निराकरण 31 मार्च तक किया जाना है। इसमें वैट की बकाया राशि का एकमुश्त भुगतान करने पर ब्याज और जुर्माना में छूट का प्रावधान किया गया है। निर्धारित अवधि के बाद बकाया राशि जमा करने पर ब्याज और जुर्माना में छूट नहीं मिलेगी।