
छत्तीसगढ़ के कारोबारियों को सरकार ने दी बड़ी राहत, अब सिर्फ इन 15 वस्तुओं पर लगेगा इ-वे बिल, देखें लिस्ट
रायपुर. राज्य सरकार के वाणिज्यिक कर विभाग ने इ-वे बिल को लेकर प्रदेश के कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। विभाग ने 15 तरह के उत्पादों को छोडक़र बाकी सभी को इ-वे बिल से मुक्त कर दिया है। राज्य सरकार ने इन वस्तुओं के नाम व इसके कोड के साथ सूची जारी कर दी है।
नहीं होगी। इसके अलावा एक जिले से दूसरे जिले में उपरोक्त १५ वस्तुओं की आवाजाही पर अब इ-वे बिल की अनिवार्यता होगी। जीएसटी के प्रावधानों के तहत राज्य के भीतर 50 हजार रुपए से अधिक के सामानों के आयात-निर्यात पर इ-वे बिल का नियम १ जून से लागू किया गया है, जबकि राज्य के बाहर आयात-निर्यात पर यह नियम इस वित्तीय वर्ष की शुरुआत से लागू हो चुका है।
राज्य कर विभाग (वाणिज्यिक कर) की आयुक्त पी. संगीता ने बताया की राज्य सरकार के आदेश के बाद नियम प्रभावी हो चुका है। उपरोक्त १५ वस्तुओं को छोडक़र बाकी अन्य वस्तुओं पर इ-वे बिल लागू नहीं होगा।
2. कन्फेशनरी 3. पान मसाला 4. तंबाकू व तंबाकू उत्पाद 5. लेमिनेट शीट्स, पार्टिकल बोर्ड, फाइबर बोर्ड, प्लाईवुड 6. टाइल्स और अन्य सेरेमिक उत्पाद 7. इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिॉनिक्स उत्पाद 8. वाहनों के पाट्र्स एवं एसेसरीज 9. फर्नीचर 10. आयरन और स्टील 11. मिनरल वाटर, ब्रेवरेजेस 12. फुटवियर 13. सीमेंट और इससे बने उत्पाद 14. एल्युमिनियम और इससे बने उत्पाद 15. मशीनरी और मैकेनिकल पाट्र्स राज्य कर विभाग (वाणिज्यिक कर) आयुक्त पी. संगीता ने कहा, राज्य सरकार के आदेश के बाद नियम प्रभावी हो चुका है। उपरोक्त 15 वस्तुओं को छोडक़र बाकी अन्य वस्तुओं पर इ-वे बिल लागू नहीं होगा।
Published on:
20 Jun 2018 09:57 am
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