
अब अगर ऑनलाइन लेनदेन में काटेंगे पैसे तो रोज मिलगा 100 रुपये का मुआवजा, RBI ने किया फैसला
रायपुर. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने शुक्रवार को ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस के दौरान ग्राहकों को होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए एक समय सीमा और मुआवजे के प्रावधान का ऐलान किया। कई बार ग्राहक जब ऑनलाइन पेमेंट या फंड ट्रांसफर आदि करता है तो पैसे उसके खाते से तो कट जातें है लेकिन वह पैसा प्राप्तकर्ता के खाते में नहीं जाता । अब RBI गाइडलाइंस के मुताबिक, अगर कटा हुआ पैसा तयशुदा वक्त में संबंधित खाते में क्रेडिट नहीं होता है तो बैंक 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देंगे।
इस कदम का फायदा यूपीआई, ई वॉलेट, एटीएम ट्रांजेक्शन, आईएमपीएस ट्रांसफर और दूसरे पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करने वाले विभिन्न ग्राहकों को मिलेगा। आरबीआई की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी करके असफल हुए बैंक ट्रांजेक्शंस के निस्तारण के लिए टाइमलाइन और संबंधित मुआवजे का ऐलान किया गया। आरबीआई का कहना है कि इससे ग्राहकों का भरोसा बढ़ेगा।
ऐसे समझिये
उदाहरण के ले अगर एटीएम से पैसे निकालते समय अगर आपके के खाते से पैसे कट जाते हैं और पैसे मशीन से नहीं निकलते तो बैंक को पांच दिन के अंदर यह राशि वापस करनी होगी। अगर बैंक ऐसा नहीं करता है तो उसे ग्राहक को 100 रुपये प्रति दिन के हिसाब से जुर्माना देना होगा।
IMPS और UPI ट्रांसफर को लेकर ये हैं तय मानक
अगर आईएमपीएस ट्रांजेक्शन के वक्त रकम भेजने वाले के खाते से डेबिट हो जाती है लेकिन भेजे जाने वाले शख्स को प्राप्त नहीं होती तो रकम पाने वाले शख्स के बैंक के पास पैसे ऑटो रिवर्स करने के लिए 1 अतिरिक्त दिन होगा। ऐसा न करने पर उसे 100 रुपये प्रति दिन के हिसाब से पेनल्टी रकम पाने वाले शख्स को देनी होगी। वहीं, अगर रकम भेजने वाले शख्स के बैंक की ओर से तयशुदा वक्त से ज्यादा देरी होती है तो पेनल्टी रकम भेजने वाले ग्राहक को मिलेगी।
यही नियम यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेज ट्रांसफर पर भी लागू होगा। वहीं, अगर किसी मर्चेंट को पेमेंट करते वक्त लेनदेन का कन्फर्मेशन नहीं मिलता है तो बैंक के पास इस मामले का निस्तारण करने के लिए 5 दिन का वक्त होगा। विभिन्न तरह के असफल लेनदेन के लिए आरबीआई की तय किए गए।
Updated on:
04 Oct 2019 06:37 pm
Published on:
25 Sept 2019 08:35 pm
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