1 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Republic Day 2025: रायपुर में परेड ग्राउंड जाने के लिए रूट तय, बीड़ी-सिगरेट भी नहीं ले जा सकेंगे..

Republic Day 2025: रायपुर में पुलिस परेड ग्राउंड में गणतंत्र दिवस की तैयारियां पूरी हो गई है। यहां परेड की सलामी राज्यपाल लेंगे।

2 min read
Google source verification

Republic Day 2025: छत्तीसगढ़ के रायपुर में पुलिस परेड ग्राउंड में गणतंत्र दिवस की तैयारियां पूरी हो गई है। यहां परेड की सलामी राज्यपाल लेंगे। कार्यक्रम में शामिल होने बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे। इस दौरान सुरक्षा के लिहाज से बीड़ी-सिगरेट से लेकर पालतू जानवरों को भी ले जाने में प्रतिबंध लगाया गया है। यातायात पुलिस ने पार्किंग व्यवस्था और सुविधा के लिए खास रूट तय किए हैं। पार्किंग के लिए अलग-अलग कलर के पास भी जारी किए हैं।

यह भी पढ़ें: Republic Day 2025 wishes: 76वें गणतंत्र दिवस पर खास तरीके से करें विश, इन मैसेज से अपनों को भेजें शुभकामनाएं

Republic Day 2025: बिना पास वाले

सिद्वार्थ चौक-पुरानी बस्ती की ओर से आने वाले बिना पासधारी वाहन चालक अपनी गाड़ियों को परिक्रमा पथ पार्किंग विवेकानंद सरोवर में खड़ी करेंगे। इसके बाद पैदल परेड ग्राउंड तक जाएंगे। इसी तरह पीडब्ल्यूडी चौक की ओर से आने वाले बिना पासधारी वाहन चालकों को सेंटपाल स्कूल पार्किंग स्थल पर अपनी गाड़ियां खड़ी करेंगे। कार्यक्रम स्थल के चारों ओर रोड पर सभी प्रकार के वाहनों की पार्किग प्रतिबंधित रहेगी।

यातायात-डायवर्सन

पेंशनबाड़ा चौक, पीडब्ल्यूडी चौक अैर महिला थाना चौक से पुलिस लाइन की ओर केवल परेड में शामिल होने वाले वाहनों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सामान्य यातायात को अन्य मार्ग में डायवर्सन किया जायेगा। अत: इस मार्ग से होकर आवागमन करने वाले वाहन चालक अन्य वैकल्पिक मार्गो से आवागमन करेंगे।

स्कूल बस मार्ग

छात्र-छात्राओं और अन्य संस्थाओं के प्रतिभागियों को लेकर आने वाली बसें पुलिस लाइन के पिछले गेट (धमतरी गेट) में छात्र-छात्राओं को उतारकर परिक्रमा पथ पार्किंग स्थल पर जाएंगी।

ये नहीं ले जा सकते

परेड ग्राउंड में शराब, बीड़ी-सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, माचिस लाइटर्स, ज्वलनशील पदार्थ, छाता, बोर्ड, वाद्ययंत्र, आग्नेय अस्त्र, फटाका वरू, कटार, तलवार, कैंची, ब्लेड, काटने वाले तेज धारदार वस्तु, खतरनाक वस्तु, भड़काउ/संकट पैदा करने वाले संकेत, फुग्गे, गेंद, लकड़ी की लाठी, हॉकी-स्टीक, प्रचार उत्पाद सामाग्री, हार्न, रेडियो, पालूत जानवर आदि चीजें नहीं ले जा सकते।