
गांजा तस्करी पर कड़ी कार्रवाई! कोर्ट ने तीन आरोपियों को 20 साल की सजा सुनाई, दो-दो लाख रुपए जुर्माना...(photo-patrika)
CG Ganja Smugglers: छत्तीसगढ़ के रायपुर में भारी मात्रा में मादक पदार्थ गांजा के साथ पुलिस द्वारा गिरफ्तार तीन आरोपियों को विशेष न्यायाधीश, एनडीपीएस एक्ट के तहत 20-20 साल कठोर कारावास और दो-दो लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
एक आरोपी को दोषमुक्त किया गया, जबकि दो अन्य फरार घोषित किए गए और उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। अर्थदंड न चुकाने पर छह-छह माह अतिरिक्त कठोर सजा का प्रावधान भी है। यह मामला कबीरनगर थाना क्षेत्र का है।
इस मामले की अंतिम सुनवाई 2 जनवरी, 2026 को विशेष न्यायाधीश किरण थवाइत की कोर्ट में पूरी हुई। मामले की पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक भुवनलाल साहू ने बताया कि 29 मई, 2024 को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बीएसयूपी कॉलोनी जरवाय के पास दो मुख्य आरोपियों अजरूद्दीन कुरैशी और अजय गौर को कार के साथ गिरफ्तार किया था।
कार से कुल 60.468 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। इस कार्रवाई में पुलिस ने कुल छह आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। करीब एक साल तक रिमांड जेल में रहने के बाद सभी आरोपी जमानत पर रिहा हुए।
सुनवाई के दौरान दो आरोपी सूरज वर्मा और पृथ्वी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। पुलिस ने घटनास्थल पर मिले साक्ष्य और आरोपियों के बयान पेश किए। अभियोजक ने कोर्ट से निवेदन किया कि अभियुक्तों ने गंभीर अपराध किया है और उन्हें अधिकतम दंड दिया जाए।
कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद तीन अभियुक्तों अजरूद्दीन कुरैशी, अजय गौर और कन्हैया सिंह को 20-20 साल कठोर कारावास और दो-दो लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। इस मामले में साक्ष्य के अभाव में रूपेन्द्र सिंह चौहान को दोषमुक्त किया गया। वहीं, सूरज वर्मा और पृथ्वी को फरार घोषित करते हुए उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया।
Updated on:
04 Jan 2026 11:06 am
Published on:
04 Jan 2026 11:05 am
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