
शिक्षकों (फोटो- पत्रिका)
CG News: राज्य के प्राथमिक स्कूलों में बीएड पास शिक्षकों को 6 माह का ब्रिज कोर्स करना होगा। इसके तहत राज्य के शासकीय, अनुदान प्राप्त, निजी प्राथमिक विद्यालयों में पदस्थ शिक्षक जिनके पास बीएड डिग्री है उन्हें यह ब्रिज कोर्स अनिवार्य रूप करना होगा। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्यों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं।
इसमें कहा गया है कि पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के बाद कोर्स को एक साल में पूरा करना होगा। ब्रिज कोर्स का पाठ्यक्रम पूरा नहीं करने पर संबंधित शिक्षक की नियुक्ति रद्द की जा सकती है। लेकिन यह कोर्स पाठ्यक्रम केवल वर्तमान नियुक्ति के लिए है इसे भविष्य की भर्ती हेतु मान्य नहीं किया जाएगा। कोर्स में वही शामिल हो सकते हैं जो प्राथमिक शिक्षक जिनके पास बीएड डिग्री हो, एनसीटीई के नोटिफिकेशन के अनुसार, 28 जून 2018 से 11 अगस्त 2023 के मध्य नियुक्ति हुई हो।
सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और एनसीटीई द्वारा जारी पब्लिक नोटिस के बाद यह निर्णय लिया गया है। प्राइमरी टीचर एजुकेशन में 6 महीने के सर्टिफिकेट कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल में 25 दिसंबर तक पंजीयन किया जा सकते हैं।
Updated on:
06 Dec 2025 08:02 am
Published on:
06 Dec 2025 08:02 am
