
फोटो सोर्स: पत्रिका
MP News: वारंटी पीरियड के इलेक्ट्रिक स्कूटी की बैटरी नहीं बदलना एक शो रूम संचालक को महंगा पड़ गया। करीब दो साल उपभोक्ता फोरम में चले प्रकरण के बाद शिकायतकर्ता के हक में फैसला हुआ है। हाल ही में राजगढ़ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने फैसला सुनाया है।
जिसमें संबंधित संचालक को न सिर्फ बैटरी लगाने के निर्देश दिए बल्कि जुर्माना भी लगाया है। फोरम की सदस्य सीमा सक्सेना ने बताया कि 2 जुलाई 2023 को 60 हजार रुपए में मुकेश मालवीय निवासी कलीखेड़ा हाल निवासा राजबाग कॉलोनी, राजगढ़ ने ई-स्कूटी याकूजा खरीदी थी।
खिलचीपुर के इलेक्ट्रिक स्कूटी सेल्स एंड सर्विस के श्याम गुप्ता से उन्होंने गाड़ी खरीदी थी। उन्होंने वारंटी पीरियड में बैटरी न बदलकर उन्हें मानसिक और शारीरिक कष्ट दिए। इस पर फोरम ने आदेश दिए हैं कि आवेदक का परिवाद धारा-35 अधिनियम-2019 के तहत आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है।
आवेदक की ई-स्कूटी दस्तावेज अनुसार 25 नवंबर 2024 से रखी हुई है। इसमें आवेदक यानी मुकेश से बिना किसी राशि की मांग कर उसमें लगी बैटरी नई लगाकर दें। साथ ही दो माह के भीतर आवेदक के प्रति बरती गई अनुचित व्यापार प्रथा एवं मानसिक कष्ट के लिए 5000 रुपए, वाद व्यय के लिए 1000 रुपए और अभिभाषक शुल्क 2000 रुपए का भुगतान करें।
यदि दो माह के भीतर यह राशि नहीं दी गई तो इसके बाद सात प्रतिशत ब्याज के साथ राशि देना होगा। मामले में फरियादी की ओर से पैरवी अभिभाषक आविद हसन ने की। उल्लेखनीय है कि संबंधित शो रूम संचालक के सामने गुहार लगाने और उन्हें अपनी परेशानी बताने के बाद परेशान ई-स्कूटी मालिक ने उपभोक्ता फोरम की शरण ली थी, इसके बाद यह फैसला सुनाया गया है।
Published on:
09 Oct 2025 04:16 pm
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