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बड़ी खबर: एमपी के मंत्री को हाईकोर्ट का नोटिस, फर्जी दस्तावेज होने का आरोप

Fake Caste Certificate: मध्य प्रदेश के कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के स्वतंत्र प्रभार मंत्री समेत 5 को एमपी हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस

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minister Gautam tetwal

Fake Caste Certificate: मध्यप्रदेश के कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के स्वतंत्र प्रभार मंत्री गौतम टेटवाल को एमपी हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है। मंत्री टेटवाल को यह नोटिस उनके जाति-प्रमाण पत्र को लेकर भेजा गया है। मंत्री के अलावा प्रमुख सचिव, अनुसूचित जाति आयुक्त, एसपी राजगढ़ और छानबीन समिति अध्यक्ष भोपाल को भी नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब मांगा गया है।

मंत्री गौतम टेटवाल पर आरोप है कि वह ओबीसी में आने वाली जिनगर दर्शाई जाति से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने अनुसूचित जाति का फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाया था। हालांकि, इस मामले में पहले छानबीन समिति ने मंत्री को क्लीन चिट दे दी थी। फिर याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि समिति ने जल्दबाजी में फैसला सुना दिया। इसी आधार पर हाई कोर्ट में दोबारा याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट में इस याचिका को स्वीकार कर सभी से जवाब मांगा है।

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6 महीने पहले लगाई गई थी याचिका

पिछले साल जुलाई माह में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंठपीठ में मंत्री गौतम टेटवाल के जाति-प्रमाण को लेकर याचिका दायर की गई थी। बता दें कि, राजगढ़ की सारंगपुर विधानसभा सीट एससी (SC Reserved seat) के लिए आरक्षित है। साल 2023 नवंबर में विधानसभा चुनाव हुआ था। टेटवाल ने सारंगपुर सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार कला महेश मालवीय को 23,054 वोट से हराया था।

इसके बाद इंदौर खंडपीठ में टेटवाल के खिलाफ जितेंद्र कुमार मालवीया ने याचिका दायर की थी। जितेंद्र कुमार राजगढ़ जिले के रहने वाले हैं। याचिका में मंत्री पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने फर्जीवाड़ा कर एससी के तहत आने वाले मोची समुदाय का जाति प्रमाणपत्र बनवाया था। याचिका के जरिए कोर्ट से मांग की गई थी कि मंत्री टेटवाल से जुड़े सभी रिकॉर्ड को तलब किया जाएं और उनके जाति प्रमाणपत्र की जांच कराई जाए।