
फोटो सोर्स: पत्रिका
MP News: बिजली कंपनी के नए फरमान से अब लोगों को नया कनेक्शन मिलना मुश्किल हो गया है। क्योंकि नए कनेक्शन के लिए उपभोक्ता के नाम की मकान की रजिस्ट्री या बंटवारे के दस्तावेज लगाना अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में एक मकान में रहने वाले अलग- अलग परिवारों को अब नया बिजली कनेक्शन लेने के लिए जूझना पड़ेगा। यह प्रक्रिया अनिवार्य करने पर अब नए कनेक्शन करवाने वाले लोग कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं।
सिलावट मोहल्ले के राकेश ने बताया कि बिजली कनेक्शन कराने के लिए कार्यालय गए थे। वहां मौजूद अधिकारी- कर्मचारियों ने मकान की रजिस्ट्री लगाने के बाद कनेक्शन देने की बात कही। जब कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ता के नाम मकान की रजिस्ट्री नहीं होना बताया तो विद्युत कनेक्शन देने से मनाकर दिया। राकेश बताते हैं कि, एक मकान में रहते हैं। पिता के नाम से रजिस्ट्री है।
छोटे से मकान के कितने हिस्से करें और फिर उनकी रजिस्ट्री कैसे करवाएं। अगर इतने ही पैसे होते तो नया मकान खरीद लेते। बिजली कंपनी द्वारा गुमराह किया जा रहा है। उनसे इस तरह के आदेश मांगे तो वह भी नहीं दे पा रहे हैं।
एक मकान में रहने वाले परिवारों के बीच समस्या खड़ी हो गई है। इसी तरह अन्य परिवार के लोगों को भी बिजली कनेक्शन के लिए समस्या बन गई है। कई लोग बिजली कार्यालय के चक्कर काटकर चले जाते हैं, लेकिन उन्हें कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है।
बिजली कंपनी के एई सिटी अजीत कुमार भुमरकर के अनुसार, कंपनी ने ऑनलाइन सिस्टम में यह जारी किया गया है। जिसमें कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं को कोई न कोई दस्तावेज लगाना अनिवार्य है। जिसमें रजिस्ट्री प्राथमिकता दी गई है। अगर मकान एक है, तो वह बंटवारा करवाकर वह दस्तावेज लगा सकता है। इसके अलावा नगर पालिका से एनओसी लेकर वह भी लगा सकते है। ऐसा इसलिए हुआ कि एक घर में चार-चार मीटर लगे हुए हैं। अब लोगों को इस प्रक्रिया को पूरा करना पड़ेगा।
Published on:
24 Aug 2025 01:05 pm
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