
high court gwalior bench ndps case police transfer order
mp news: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अवैध मादक पदार्थ के एक मामले में विवेचना के दौरान लापरवाही बरतने वाले तत्कालीन पुलिसकर्मियों को थानों में पदस्थ नहीं करने के आदेश दिए हैं। जिसके बाद एसपी शिवपुरी ने ऐसे तमाम पुलिसकर्मियों को थानों से हटाने के निर्देश दिए हैं और राजगढ़ जिले में भी जीरापुर थाने में पदस्थ टीआई मनीष शर्मा को हटा दिया गया है।
करीब तीन साल पुराने एक मामले में हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने फैसला सुनाया है। जिसके तहत अवैध मादक पदार्थ की विवेचना के दौरान लापरवाही बरतने वाले तत्कालीन पुलिसकर्मियों को थानों पर पदस्थ नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के तहत एसपी शिवपुरी ने ऐसे तमाम पुलिसकर्मियों को तत्काल थानों से हटाने के निर्देश दिए हैं। मामला शिवपुरी जिले का है। वर्ष-2023 में एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में पुलिसकर्मियों की लापरवाही सामने आई थी, जिसमें कार्रवाई के दौरान जब्त 12 सैंपल के बैग गायब होने की बात की पुष्टि हुई थी।
हाई कोर्ट की बैंच ने यह आदेश दिए हैं कि ऐसे पुलिसकर्मियों को थाने पर पदस्थ नहीं किया जाए। पूरा मामला शिवपुरी जिले के कोलारस थाने का है जिसमें मनीष शर्मा भी शामिल थे। मनीष शर्मा वर्तमान में राजगढ़ जिले के जीरापुर थाने में टीआई थे जिन्हें इस आदेश के बाद थाने से हटा दिया गया है। कोर्ट के आदेश के बाद एसपी शिवपुरी ने ऐसा पत्र उन तमाम जिलों में पहुंचाया है जहां तत्कालीन समय में तैनात रहे पुलिसकर्मी कार्यरत हैं। हालांकि कुछ पुलिसकर्मी सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं। राजगढ़ एसपी ने पत्र मिलने के बाद बुधवार देर रात टीआई शर्मा को हटा दिया और लाइन भेजा है।
Published on:
11 Feb 2026 09:47 pm
