
CG Crime: शादी के तीन माह बाद ही घर में नहीं रहने के नाम पर अपनी सास से लड़ने, झगड़ने के दौरान ग्राम मुस्का की रूपा बाई साहू ने अपनी सास बिंदा साहू की हत्या करने के आरोप में अपर सत्र न्यायालय ने आरोपी बहू रूपा को आजीवन कारावास ओर अर्थदंड से दंडित किया है। मामला चार साल पहले 2020 में खैरागढ़ थाने में दर्ज किया गया था।
मुस्का में शादी होकर आई रूपाबाई अपने सास से लगातार लड़ाई झगडे़ के कारण पति से हैदराबाद कमाने खाने जाने की जिद लेकर बैठी थी। घर में केवल मां के होने के चलते पति ने बाहर कमाने खाने जाने से इंकार कर दिया था। सास की समझाइश पर भी बहू उससे लड़ाई झगड़ा करती थी। मामला बढ़ने के दौरान बहु ने तैश में आकर चूल्हा फूंकने की फुंकनी से सास के सिर में गंभीर वार कर सास बिंदा बाई को मौत के घाट उतार दिया था।
सिर पर हमला कर हत्या की घटना को दिया था अंजाम
पति और आसपास के लोगो के घर पहुंचने पर मामले की जानकारी होते ही गंभीर घायल बिंदाबाई को अस्पताल पहुंचाया गया था। लेकिन चिकित्सको ने मृत घोषित किया था। पीएम रिर्पोट में बिंदाबाई के सिर पर घातक प्रहार से मौत होने की पुष्टि होने के बाद घटना के दौरान घर में रही बहु रूपा को पुलिस ने हिरासत में लिया था। पुलिस पुछताछ में मामला खुलने के बाद बहू रूपाबाई 24 वर्ष को गिरफतार कर जेल भेजा गया था। मामला स्थानीय अपर सत्र न्यायालय में चल रहा था।
गुरूवार को मामले में आए फैसले में अपर सत्र न्यायाधीश मोहनी कंवर ने आरोपी बहू रूपाबाई पर आरोप प्रमाणित होने के बाद धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और एक हजार रू अर्थदंड की सजा सुनाई। मामले में प्रकरण की विवेचना करने वाले पुलिस अधिकारी को एसपी त्रिलोक बंसल ने ईनाम की घोषणा की है।
Published on:
25 Apr 2025 02:04 pm
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