
Breaking: Azam Khan पर लगा सवा 3 करोड़ का जुर्माना, जानिए क्यों
रामपुऱ। उत्तर प्रदेश के रामपुर ( rampur ) से समाजवादी पार्टी ( Samajwadi Party ) सांसद आजम खान ( azam khan ) की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। गुरुवार को मोहम्मद जौहर अली यूनिवर्सिटी ( mohammad ali jauhar university ) के चांसलर आजम खान पर एसडीएम सदर कोर्ट ने 3 करोड़ 27 लाख 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। मामला लोक निर्माण विभाग की सड़क पर कब्जा करने का है। कोर्ट ने सांसद आजम खान को कब्जा हटाने को भी कहा है।
यह है आरोप
गुरुवार को एसडीएम सदर की कोर्ट ने सपा सांसद आजम खान ( Azam Khan ) के ड्रीम प्रोजेक्ट मोहम्मद जौहर अली यूनिवर्सिटी ( Mohammad Ali Jauhar University ) पर 3 करोड़ 27 लाख 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना आजम खान को भरना होगा। यूनिवर्सिटी पर सार्वजनिक रास्तों पर कब्जा करने का आरोप है। साथ ही एक बड़ा गेट बनाने का भी आरोप है।
यह है मामला
दरअसल, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता ने 15 नवंबर 2018 को कब्जा हटाने के नोटिस जारी किए थे लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। इसके बाद मामला कोर्ट में चला गया। आदेश के अनुसार, यूनिवर्सिटी के अंदर सरकारी मार्ग पसियापुरा लालपुरा डाम मार्ग का हिस्सा है। इसमें कई अन्य लिंक मार्गों पर भी कब्जा किया गया है। इससे सार्वजनिक आवागमन बाधित हुआ है। इसे हटाना जनता के हित में आवश्यक है। उपजिलाधिकारी सदर प्रेम प्रकाश तिवारी की कोर्ट ने 15 दिन के अंदर मार्ग से कब्जा हटाने को कहा है। यूनिवर्सिटी को क्षतिपूर्ति की राशि 3 करोड़ 27 लाख 60 हजार रुपये लोक निर्माण विभाग को देने को कहा गया है। साथ में रास्ता कब्जा मुक्त होने तक 9,10,000 प्रति माह की दर से जुर्माना देने काे भी कहा गया है।
आठ और शिकायतें सामने आईं
आपको बता दें कि सपा सांसद आजम खान पर दो हफ्ते के अंदर जमीन पर कब्जा करने के मामले में 26 मामले दर्ज हो चुके हैं। गुरुवार को भी उनके खिलाफ आठ शिकायतें सामने आई थीं। आजम खान को भूमाफिया तक घोषित किया जा चुका है। उनका नाम प्रदेश सरकार के एंटी भूमाफिया पोर्टल पर दर्ज किया गया है।
Updated on:
25 Jul 2019 02:55 pm
Published on:
25 Jul 2019 01:57 pm
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