
आजम खां की पत्नी और बेटे का शस्त्र लाइसेंस निरस्त..
Azam Khan wife and son arms license cancelled: सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी (सपा) नेता आजम खां की पत्नी डॉ. तजीन फात्मा और बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के शस्त्र लाइसेंस डीएम कोर्ट ने निरस्त कर दिए हैं। दोनों को सजायाफ्ता अपराधी मानते हुए यह फैसला सुनाया गया।
डीएम कोर्ट में यह मामला पहले से विचाराधीन था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने डॉ. तजीन फात्मा और अब्दुल्ला आजम के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच की और उन्हें सजायाफ्ता मानते हुए उनके 32 बोर रिवाल्वर लाइसेंस को निरस्त कर दिया।
गौरतलब है कि अब्दुल्ला आजम को दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में कोर्ट ने दोषी ठहराया था। वहीं, डॉ. तजीन फात्मा को भी इसी मामले में दस साल की सजा सुनाई जा चुकी है, हालांकि फिलहाल दोनों जमानत पर बाहर हैं।
आजम खां, उनकी पत्नी और बेटे के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। आजम खां पर 108 मुकदमे, जिनमें से 71 अभी विचाराधीन हैं और उन्हें 5 मामलों में सजा मिल चुकी है। तजीन फात्मा पर 44 मुकदमे, जिनमें से कई कोर्ट में चल रहे हैं। अब्दुल्ला आजम पर 45 मुकदमे, जिनमें मुरादाबाद कोर्ट ने भी उन्हें दोषी करार दिया है। यही कारण है कि डीएम कोर्ट ने इनकी अपराधिक छवि और सजायाफ्ता स्थिति को देखते हुए यह कड़ा फैसला लिया।
रामपुर से मिली जानकारी के अनुसार, सपा नेता आजम खां के तीन शस्त्र लाइसेंस पहले ही 2019 में निरस्त किए जा चुके हैं। हालांकि, उन्होंने डीएम के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जहां से उन्हें कुछ मामलों में राहत भी मिल चुकी है।
डीएम कोर्ट के इस फैसले के बाद सपा खेमे में गहरी हलचल देखने को मिल रही है। पार्टी के बड़े नेता इस मसले को लेकर रणनीति बनाने में जुट गए हैं।
Published on:
31 May 2025 10:43 am
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