
रामपुर: सीआरपीएफ कैम्प पर आतंकी हमले के बारह साल पुराने मामले में आज स्थानीय एडीजे तीन ने अपना फैसला सुना दिया है। जिसमें छह आरोपियों में चार को फांसी की सजा जबकि एक को आजीवन कारावास और एक को दस वर्ष की सजा सुनाई गयी है। कोर्ट ने शुक्रवार को ही सुनवाई पूरी कर ली थी और दो आरोपियों को बरी करते हुए छह को दोषी माना था। आज सुबह सभी छह आरोपियों को कड़ी सुरक्षा में कोर्ट लाया गया। जहां एडीजे अनिल कुमार ने अपना फैसला सुनाया।
इन्हें मिली सजा
कोर्ट ने आतंकी मोहम्मद शरीफ, मोहम्मद फारूक, सलाउद्दीन , इमरान शहज़द को फांसी और जंग बहादुर को आजीवन कारावास व फहीम अंसारी को दस वर्ष की सजा सुनाई है। इन सभी पर सीआरपीएफ कैम्प में आतंकी हमले में शामिल होने का आरोप था। इस मुकदमे की सुनवाई 2010 से लगातार चल रही थी। सभी की निगाहें आज के फैसले पर टिकी थी। इस हमले में एक रिक्शा चालक सहित सीआरपीएफ के सात जवान शहीद हो गए थे।
Published on:
02 Nov 2019 05:34 pm
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