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दलित मूक बधिर लड़की के प्राइवेट पार्ट को सिगरेट से जलाया, दांतों से काटा; अब जिंदगी भर जेल में सड़ेगा ‘जल्लाद’

UP Crime: दलित मूक बधिर लड़की से रेप के आरोपी को कोर्ट ने सजा सुना दी है। आरोपी पर 6 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जानिए पूरा मामला क्या है?

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रामपुर में रेप के आरोपी को उम्रकैद। फोटो सोर्स-Ai

UP Crime: रामपुर की एक विशेष पोक्सो कोर्ट ने मूक-बधिर दलित लड़की के साथ रेप करने और उसके गुप्तांगों को सिगरेट से जलाने के जुर्म में 26 साल एक व्यक्ति को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

पीड़िता की हुई 3 सर्जरी

मामले को मुताबिक, 15 अप्रैल 2025 की रात को 11 साल की नाबालिग से रेप किया गया। जिसकी हालत महीनों तक गंभीर बनी रही। पीड़िता के गर्भाशय सहित आंतरिक अंग फट गए थे। पीड़िता की रामपुर, मुरादाबाद और मेरठ में 3 महत्वपूर्ण सर्जरी करानी पड़ी।

6 लाख का जुर्माना भी कोर्ट ने लगाया

कोर्ट ने दोषी पर 6 लाख रुपये का भारी जुर्माना भी लगाया। विशेष लोक अभियोजक सुमित शर्मा ने कहा, "यह दिल्ली के निर्भया कांड जैसा था। लड़की के शरीर पर लगभग 14 चोटें थीं। बाहरी रूप से जलने के निशान, चोट के निशान और उसके गुप्तांगों पर गहरी खरोंचें, और उसकी आंतरिक चोटें भी बहुत गंभीर थीं।"

पीड़िता की मां की शिकायत के बाद कार्रवाई

15 अप्रैल को लड़की रामपुर जिले के अपने गांव से लापता हो गई और अगली सुबह एक खेत में बिना कपड़ों और भयानक चोटों के साथ मिली। शर्मा ने आगे कहा कि वह बेहोश थी और उसकी हालत गंभीर थी। पीड़िता की मां की शिकायत के बाद BNS की धारा 65 (2) (12 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ रेप) के साथ-साथ पॉक्सो और SC/ST अधिनियम के तहत FIR दर्ज की गई।

CCTV फुटेज से मिली पुलिस को मदद

रामपुर के SP विद्यासागर मिश्रा ने तीन टीमें गठित कीं। जिन्होंने 16 अप्रैल को एक छोटी मुठभेड़ के बाद आरोपी दान सिंह यादव को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी मजदूर की पहचान CCTV फुटेज और फोरेंसिक सबूतों की मदद से हुई।

लड़की के गुप्तांगों पर गहरे जख्म

शर्मा ने कहा, " पीड़िता का ऑपरेशन करने वाले 5 डॉक्टर्स ने अपने बयान दिए। मेरठ के LLRM मेडिकल कॉलेज की एक डॉक्टर ने अपने बयान में कहा कि मेडिकल जांच के दौरान उन्हें लड़की के गुप्तांगों पर गहरे जख्म मिले।" सबूतों के आधार पर, ADJ रामगोपाल सिंह की कोर्ट ने दान सिंह को दोषी ठहराया और सोमवार शाम को फैसला सुनाया। शर्मा ने बताया कि अदालत के आदेश के अनुसार, जुर्माने की राशि पीड़िता को इलाज और पुनर्वास के लिए प्रदान की जाएगी।