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रसीद बनाई तो दर्ज करना होगा मोबाइल नंबर

बगैर परिचय पत्र देखें नहीं कर सकेंगे सीट का आवंटन

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रतलाम। मंडल में कोई भी टीटी या टीटीई के लिए किसी भी यात्री की रसीद बनाते समय परिचय पत्र देखना जरूरी कर दिया है। इसके अलावा रसीद में मोबाइल नंबर डालना जरूरी होगा। अधिकारी किसी भी वक्त रसीद बुक की जांच के लिए रसीद पर डाले गए मोबाइल नंबर पर पुछताछ कर सकेंगे। आमतौर पर अपडाउनर की रसीद गु्रप की बनती है, एेसे में परिचय पत्र व मोबाइल नंबर अनिवार्य किया गया है।

वाणिज्य विभाग ने हाल ही में मंडल में काम करने वाले विशेष जांच दल व ट्रेन में चलने वाले टीटीई के लिए निर्देश जारी किए है। इसमंे इस बात का उल्लेख किया है कि पूर्व में भी निर्देश दिए गए थे। रेलवे बोर्ड ने ये साफ निर्देश दिए है कि ऑनबोर्ड टिकट निरीक्षण कर्मचारी की ये जवाबदेही है कि वे अतिरिक्त किराया रसीद जब बनाए तो रसीद पर यात्री का परीचय पत्र की जानकारी जो देखी हो व मोबाइल नंबर का उल्लेख अनिवार्य रुप से करे।

पूर्व में भी दिए थे आदेश

असल में देशद्रोही लोग भी इस प्रकार से ट्रेन में यात्रा करते हैं। अब तक परिचय पत्र व मोबाइल नंबर का उल्लेख नहीं रहने पर कोई भी नाममात्र की राशि देकर सीट ले लेता था। इस बारे में पूर्व में भी रेलवे बोर्ड ने आदेश जारी किए थे, जिसके लिए मंडल के वाणिज्य विभाग ने सभी प्रकार के जांच दल व टीटीई को निर्देश दिए थे। अब तक वाणिज्य विभाग के अधिकारियों के निर्देश का पालन नहीं किया जा रहा है। एेसे में फिर से आदेश जारी करने पडे़ है।

निर्देश जारी किए है


इस मामले में वाणिज्य विभाग ने निर्देश जारी कर दिए है। अब ईएफटी बनाते समय प्रत्येक रसीद पर मोबाइल नंबर व परिचय पत्र की जानकारी को अनिवार्य कर दिया है। ये नहीं पाए जाने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

- जेके जयंत, जनसंपर्क अधिकारी, रतलाम रेल मंडल