
भारतीय रेलवे ने फिर बदले ट्रेन टिकट रिजर्वेशन के नियम
रतलाम. भारतीय रेलवे ने ट्रेन में यात्रा के नियम में एक बार फिर बदलाव कर दिया है। नए बदले गए नियम के अनुसार यात्री को यात्रा का कारण के साथ अपने मूल पते के शहर का पिनकोड भी लिखना होगा। अगर यात्री यह नहीं लिखेगा तो खिड़की से टिकट की बुकिग नहीं होगी।
रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार कोरोना वायरस ( कोविड 19 ) संकट के बीच लॉकडाउन का दौर खत्म हो रहा है और उसकी जगह अनलॉक ने ले ली है। रेलवे ने भी कई दिन की ट्रेन बंदी के बाद यात्री ट्रेनें रतलाम सहित देश में शुरू की हैं। इन ट्रेनों में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनेटाइजेशन का सख्ती से पालन कराने का आदेश है। इसके अलावा यात्रियों के लिए रेलवे ने रिजर्वेशन टिकट के लिए कुछ नियमों में भी बदलाव किए हैं।
जानकारी नहीं तो टिकट नहीं
भारतीय रेलवे के नए आदेश के मुताबिक खिड़की से टिकट बुकिंग के लिए हर यात्री को आरक्षण फॉर्म पर अब तक भरी जाने वाली जानकारी के अलावा कुछ और जानकारी देनी अनिवार्य होगी। इसके बगैर टिकट का आरक्षण ही नहीं होगा। इन जानकारियों में सफर के लिए आप जहां जा रहे हैं, उसका पूरा पता देना होगा। इसमे भी सिर्फ शहर लिखने से काम नहीं चलेगा, इसके अलावा उस जगह का संबंधित पिनकोड भी देना होगा। अगर यात्री रिजर्वेशन फॉर्म पर ये जानकारियां नहीं देगा तो टिकट आरक्षित नहीं होगा। कम्प्यूटराइज्ड सिस्टम के तहत इन जानकारियों के बाद ही आरक्षित टिकट बनकर मशीन से निकलेगा।
ट्रैवल हिस्ट्री को लेकर कवायद
रेल अधिकारियों के अनुसार ये सभी जानकारियां इसलिए ली जा रही हैं ताकि ट्रेन में सफर कर चुके किसी यात्री या उसका सहयात्री अगर कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है, तो उसके डेस्टिनेशन के पते पर उससे संपर्क किया जा सके। इसके लिए आरक्षण फॉर्म पर यात्री के डेस्टिनेशन का पता सहित अन्य जानकारियां देना अनिवार्य कर दिया गया है।
यात्री सुरक्षा के लिए जरूरी
यात्री की स्वास्थ्यगत सुरक्षा के लिए यह जरूरी है कि आरक्षण फॉर्म को भरते समय वो अपनी पूरी जानकारी साझा करें। इसमे पूरा पता, मोबाइल नंबर, आदि शामिल है।
- जेके जयंत, जनसंपर्क अधिकारी, रतलाम रेल मंडल
Published on:
06 Jun 2020 10:57 am
बड़ी खबरें
View Allरतलाम
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग
