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राजस्थान के साथ मध्यप्रदेश में बम ब्लास्ट करने के मंसूबे पाले हुए थे

मध्यप्रदेश के रतलाम के जिन तीन चरमपंथियों को राजस्थान एटीएस ने आरडीएक्स के साथ गिरफ्तार किया है, वो राजस्थान के कई बड़े शहरों के साथ - साथ मध्यप्रदेश को भी दहलाने के मंसूबे पाले हुए थे।

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madhya pradesh latest hindi news

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रतलाम. मध्यप्रदेश के रतलाम के जिन तीन चरमपंथियों को राजस्थान एटीएस ने आरडीएक्स के साथ गिरफ्तार किया है, वो राजस्थान के कई बड़े शहरों के साथ - साथ मध्यप्रदेश को भी दहलाने के मंसूबे पाले हुए थे। असल में जिनको पकड़ा गया है, वे पूर्व में रतलाम में हिंदू नेताओं की हत्या में शामिल रहे है। बहुचर्चित बजरंग दल नेता कपिल राठौर हत्याकांड के सात अभियुक्तों को न्यायालय ने करीब चार पहले सजा सुनाई थी, जबकि एक आरोपी को बरी कर दिया था। एक आरोपी फरार चल रहा था। अभिभाषकों के तर्क सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश तरुण सिंह ने शाम चार बजे चार साल पहले सजा सुनाई थी।

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यह हुआ था मामला

नगर निगम में 24 सितंबर 2014 को तत्कालीन पार्षद यास्मीन शेरानी पर गोली चलने के बाद दो बाइक पर पांच आरोपी बजरंगदल के नेता कपिल राठौर के महू रोड स्थित रेस्टोरेंट पर पहुंचे थे। चार अंदर घुसे व रेस्टोरेंट में बैठे कपिल राठौर, उसके छोटे भाई विक्रम, कर्मचारी पुखराज पालीवाल पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं थी। एक ने पुखराज की चाकू से गरदन रेती थी। दुकान का कर्मचारी नारायण काउंटर के नीचे छिप गया था। कपिल को 8, विक्रम को दो व पुखराज को एक गोली लगी थी। आरोपियों के भागने के बाद आसपास के दुकानदारों ने घायलों को ऑटो से जिला अस्पताल पहुंचाया था जहां डाक्टर ने कपिल और पुखराज को मृत घोषित कर दिया था, जबकि विक्रमको जिला अस्पताल से इंदौर रैफर किया जहां डॉक्टर के प्रयास से उसकी जान बच गई थी।

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यहां हुआ था मामला दर्ज

रतलाम के दो बत्ती स्थित स्टेशन रोड पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज किया गया था। तब पुलिस ने षड्यंत्रपूर्वक हत्या, हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर मुसैफ उर्फ कप्तान पिता इमरान खान कुरैशी (24), नासिर उर्फ निसार पिता निजाम अली (26), हैदर पिता इमदाद अली शेरानी (24), रिजवान पिता रमजानी शेरानी (24) व सैफुल्ला उर्फ शेफू पिता रमजानी (29) सभी निवासी शेरानीपुरा याह्या पिता कासम खान (29) एवं जाहिद हुसैन पिता गुलाम मोहम्मद (26) निवासी मिल्लतनगर, मूसा खान उर्फ आसिफ पिता अब्दुल करीम शेरानी (25) निवासी जयभारत नगर को गिरफ्तार किया था। नौवां आरोपी मुतल्लिफ फरार था।

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यह दी थी सजा

फैसले में न्यायाधीश तरुणसिंह ने आरोपी मुसैफ, नासिर, हैदर व रिजवान को हत्या के आरोप में आजीवन कारावास व 10-10 हजार रुपए अर्थदंड, हत्या का षड्यंत्र रचने के पर याह्या खान व जाहिद को आजीवन कारावास तथा 10-10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। मूसा खान को साक्ष्य छिपाने के लिए पांच साल कारावास व पांच हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। साक्ष्य के अभाव में आरोपी सैफुल्ला को बरी कर दिया गया था। अब यही सैफुल्ला अपने अन्य साथियों के सहित आरडीएक्स के साथ गिरफ्तार हुआ है।

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यह थी इनकी योजना

शुरुआती जानकारी के अनुसार इन चरमपंथियों की योजना राजस्थान के जयपुर, उदयपुर सहित मध्यप्रदेश के कई शहरों को दहलाने की थी। बताया जा रहा है कि इस खुलासे के बाद अब मध्यप्रदेश एटीएस भी एक्टिव हो गई है व जानकारी निकाली जा रही है। बता दे कि कुछ दिन पूर्व ही बड़े असले के साथ कुछ आतंकवादी पकड़े गए थे, अब इन सब के आपसी कनेक्शन की भी जांच की जाएगी।

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