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बीत रहा साल, रतलाम में जारी है एमओएस पर बवाल

एमओएस पर बढ़ी तकरार, सात और रसूखदारों को नोटिस हुए जारी, निगम के खिलाफ पितलिया पहुंचे कोर्ट, पितलिया के वाद पर आयुक्त को नोटिस, आज होगी कोर्ट में सुनवाई।

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Nagar Nigam Ratlam

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रतलाम। शहर में माफिया के खिलाफ चल रही कार्रवाई के नाम पर चल रही एमओएस की तोडफ़ोड़ सोमवार को कोर्ट पहुंच गई। बिल्डर राजेंद्र पितलिया के पिता शांतिलाल पितलिया ने निगम के नोटिस को अवैध बताते हुए कोर्ट में चुनौती दी। निगम ने पितलिया को शनिवार को नोटिस जारी किया था। इधर निगम ने सात और रसूखदारों को नोटिस दे दिया। नोटिस के साथ जवाब के लिए तीन दिन का समय दिया है। पूरा साल बीत रहा है लेकिन शहर में एमओएस को लेकर बवाल जारी है।

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पितलिया ने बताया कि निगम की धारा 307 के नोटिस के खिलाफ चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश विवेककुमार श्रीवास्तव की कोर्ट में वाद दायर कर किया है। कोर्ट ने निगम आयुक्त को नोटिस जारी करके इस मामले में जवाब मांगा है। मंगलवार को सुनवाई होगी। 28 दिसंबर को निगम के नोटिस का जवाब भी पितलिया ने सोमवार को 11 बजे ही दे दिया। पितलिया ने कोर्ट में दिए आवेदन में बताया कि नगर निगम ने एमओएस के मामले में 28 दिसंबर को उनके मकान की बिना सूचना के नपती की थी। इसके बाद नगर निगम ने शाम 7.45 मिनट पर धारा 307 का नोटिस देकर सोमवार की शाम तीन बजे तक जवाब देने को कहा था। पितलिया ने इसके पहले ही नगर निगम में कंपांउडिंग के लिए आवेदन कर दिया था।

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कोर्ट में किया दावा

कोर्ट में पितलिया दावा किया निगम में उनका आवेदन विचाराधीन है तो उससे पहले धारा 307 को नोटिस देना अवैधानिक है। निगम की नियमावली के अनुसार जब तक उनके आवेदन का निराकरण नहीं किया जाता है तब तक निगम नोटिस जारी नहीं कर सकता और न ही कोई कार्रवाई कर सकते हंै। पितलिया को पहले से आशंका थी कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है जिसके चलते उन्होंने निगम के नोटिस से पहले ही तमाम तरह की एनओसी निकलवा रखी थी। जिसके आधार पर उन्होंने कंपाउंडिंग का आवेदन 37 को नोटिस से पहले निगम को दे दिया था।

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तीन दिन में जवाब दो

नगर निगम ने सोमवार को शहर के सात रसूखदारों को नोटिस जारी किए। निगम के लोकनिर्माण विभाग की ओर से जारी नोटिस में कुछ कॉलोनाइजर तो कुछ बिल्डर शामिल हैं। निगम के अधिकारियों ने नोटिस में संबंधित से तीन दिन में जवाब मांगा गया है। लोकनिर्माण विभाग ने सिटी इंजीनियर के हस्ताक्षर से नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा 302 व 307 में नोटिस जारी किए हैं। जिनको नोटिस जारी किए गए हैं उनमें रहीम खान पिता छोटे खान निवासी शहर सराय, युसूफ सड्डू लाल निवासी मोहन नगर, दीपक टांक निवासी दीनदयाल नगर, अनिल झालानी निवासी बड़बड़ रोड, रमेश मुलचंदानी निवासी विरियाखेड़ी (सुयोग परिसर) व फतेसिंह पिता उंदराज निवासी बुद्धेवर रोड शामिल है।

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इनको भी जारी नोटिस

नगर निगम ने महू रोड स्थित बस स्टैंड के करीब पांच दुकान संचालकों को 20 दिसंबर को नोटिस जारी किए थे। इनमें से युवराज होटल के संचालक ने अपना अतिक्रमण तोड़ लिया, लेकिन अन्य के अतिक्रमण अभी यथावत हैं। नोटिस का जवाब देने के लिए 23 दिसंबर तक का समय दिया गया था, इनमें भी कुछ कारोबारियों ने अभी तक अपना जवाब नहीं दिया। सज्जाद भाई निवासी संजय नगर, भूपेंद्र कोठारी पिता फतेहलाल कोठारी, रशीद पिता रशीद खान, अब्दुल अजीज पिता हाजी इस्माइल के अलावा जितेंद्रसिंह पिता बलवंतसिंह सिसौदिया को नोटिस जारी किया गया।

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शाम को जारी किए नोटिस

सोमवार शाम को अतिक्रमण करने वाले कुछ लोगों को नोटिस जारी किए गए है। इनमंे से कुछ लोग वो है जिनको पूर्व में भी नोटिस जारी किए जा चुके है।
- एसके सिंह, आयुक्त नगर निगम

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