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Ratlam कलेक्टर सख्त निर्देश: एक माह का राशन दो माह की एंट्री-अंगूठा की शिकायतें न मिले

कलेक्टर अजय कटनेसरिया ने कम मात्रा में राशन देकर अधिक मात्रा की एंट्री किए जाने की शिकायतों पर भी सख्त कार्रवाई के निर्देश। बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं गतिविधियों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
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रतलाम

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Gourishankar singh Jodha

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Updated: 7 Sep 2026, 9:58 PM IST

Collector Ajay Katesariya news ratlam

कलेक्टर अजय कटनेसरिया ने कम मात्रा में राशन देकर अधिक मात्रा की एंट्री किए जाने की शिकायतों पर भी सख्त कार्रवाई के निर्देश। बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं गतिविधियों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

रतलाम। दो माह का राशन एक साथ वितरित किए जाने की स्थिति में एक माह का राशन देकर दो माह के वितरण की एंट्री अथवा अंगूठा लगवाने जैसी शिकायतें नहीं मिलनी चाहिए। कम मात्रा में राशन देकर अधिक मात्रा की एंट्री किए जाने की शिकायतों पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों में राशन वितरण व्यवस्था बेहतर एवं पारदर्शी हो, यह सुनिश्चित किया जाए। शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल कार्रवाई की जाए।

कलेक्टर अजय कटेसरिया ने जिला आपूर्ति अधिकारी को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि राशन वितरण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, जिम्मेदार जिला आपूर्ति अधिकारी भी होंगे। सोमवार को कलेक्टर कटेसरिया की अध्यक्षता में साप्ताहिक अंतर विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं गतिविधियों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

शत-प्रतिशत खाद्यान्न वितरण किया जाए
कलेक्टर कटेसरिया ने कहा कि पात्र हितग्राहियों को राशन का समय पर एवं पूर्ण वितरण किया जाए। इसके लिए केवल उचित मूल्य दुकान विक्रेता ही नहीं, बल्कि जिला आपूर्ति अधिकारी भी जिम्मेदार होंगे। सैलाना, बाजना एवं रतलाम ग्रामीण क्षेत्र में खाद्यान्न वितरण को लेकर किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। इन क्षेत्रों में शत-प्रतिशत खाद्यान्न वितरण किया जाए।

नकली शराब की सूचना देने वालों को मिलेगा पुरस्कार
कलेक्टर कटेसरिया ने आबकारी विभाग को अवैध एवं नकली शराब के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की कि नकली शराब के संबंध में सूचना दें। सूचना सही पाए जाने पर सूचना देने वाले व्यक्ति को पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। उन्होंने जिला आबकारी अधिकारी को निर्देश दिए कि विभाग अपनी आंख और कान खुले रखे तथा आम लोगों की शिकायतों को गंभीरता से सुने। शिकायतों की सुनवाई कर उनका समाधान करें और शिकायतकर्ता को की गई कार्रवाई की जानकारी भी दें। उन्होंने कहा कि लोगों की शिकायतें नहीं सुनी जाएंगी तो वे परेशान और हतोत्साहित होंगे।

नगरीय निकाय भी इस दिशा में विशेष निगरानी रखें
कलेक्टर ने नगरीय निकायों को भी नकली शराब के संबंध में अपना सूचना तंत्र विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नकली शराब का सेवन विशेष रूप से गरीब तबके में अधिक देखने को मिलता है, इसलिए नगरीय निकाय भी इस दिशा में विशेष निगरानी रखें। आबकारी विभाग को विशेष सजगता के साथ कार्य करने के निर्देश देते हुए कलेक्टर ने वर्ष 2021 में नामली में नकली शराब से हुई बड़ी घटना का उल्लेख किया और कहा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए विभाग को लगातार सतर्क रहना होगा।

वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों की सही जानकारी आमजन तक पहुंचाएं
कलेक्टर अजय कटेसरिया ने वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत पट्टों से संबंधित प्रावधानों की सही जानकारी आम नागरिकों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिनियम के तहत 2005 से पहले से वन भूमि पर काबिज पात्र व्यक्तियों के दावों का नियमानुसार परीक्षण कर उन्हें अधिकार प्रदान किए जाने का प्रावधान है। पूर्व में किसी कारणवश निरस्त हुए ऐसे दावों का भी पुन: परीक्षण किया जाना है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में आम लोगों के बीच किसी प्रकार की भ्रांति न रहे, इसके लिए पंचायत स्तर तक व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। कलेक्टर ने कहा कि केवल भूमि पर नया अतिक्रमण अथवा कब्जा कर लेने से वन अधिकार का पट्टा प्राप्त नहीं होता। लोगों में इसको लेकर भ्रांति है। इसलिए आम नागरिकों को इस संबंध में जागरूक किया जाए और पात्र दावों का संवेदनशीलता एवं नियमानुसार परीक्षण किया जाए।

ध्वनि विस्तारक यंत्र निर्धारित डेसिबल से अधिक नहीं बजें
कलेक्टर ने ध्वनि विस्तारक यंत्रों के संबंध में भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोई भी ध्वनि विस्तारक यंत्र निर्धारित डेसिबल सीमा से अधिक नहीं बजना चाहिए। इसके लिए एसडीएम कार्रवाई की स्पष्ट कार्ययोजना तैयार करें और उसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।

स्वीकृत स्वास्थ्य भवनों का 15 दिवस में निर्माण कार्य प्रारंभ करें
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने निर्देश दिए कि ऐसे अस्पताल एवं अन्य स्वास्थ्य भवन, जिनके निर्माण की स्वीकृति हो चुकी है, लेकिन अभी तक कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, उन सभी भवनों का निर्माण कार्य आगामी 15 दिवस में प्रारंभ कराया जाए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य अधोसंरचना के मामले में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को स्वीकृत कार्यों को समय-सीमा में प्रारंभ कर गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण कराने के निर्देश दिए।

शिवगढ़ तहसील को नए भवन में शिफ्ट करने के निर्देश
बैठक में कलेक्टर ने शिवगढ़ तहसील कार्यालय को नए भवन में शिफ्ट करने के संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करते हुए तहसील कार्यालय का संचालन नए भवन से प्रारंभ कराने के निर्देश दिए। बैठक में सीईओ जिला पंचायत वैशाली जैन, अपर कलेक्टर बृजेंद्र रावत, वन मंडल अधिकारी अनुभा सिंह, आयुक्त नगर निगम अनिल भाना सहित विभिन्न विभागों के जिलाधिकारी उपस्थित रहे।