
Court will get free legal advice, you should also take advantage
रीवा. जिला न्यायालय परिसर में हेल्प डेस्क प्रारंभ कर दी गई है जिस पर पक्षकारों एवं अन्य लोगों को नि:शुल्क कानूनी जानकारी मिल सकेगी। हेल्प डेस्क का दूरभाष नम्बर 07662.254130 एवं मोबाइल नम्बर 7898026941 है।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने शुरू की हेल्पलाइन
मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार राष्ट्रीय कार्य योजना के क्रियान्वयन के लिए एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नि:शुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं, विनियम 2010 को मूर्त रूप देने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एडीआर भवन में जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेके वर्मा द्वारा विगत दिनों फ्रंट ऑफिस हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया गया।
रिटेनर अधिवक्ता एवं पैरालीगल वालेटियर देंगे जानकारी
इस अवसर पर जेके वर्मा जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि फ्रंट ऑफिस खुल जाने से आने वाले पक्षकारों को विधिक सेवाएं एवं अन्य जानकारियां यहीं पर उपलब्ध हो जाएंगी। साथ ही जिले में जो योजनाएं चल रही हैं, उसकी जानकारी रिटेनर अधिवक्ता एवं पैरालीगल वालेंटियर्स द्वारा आम लोगों को उपलब्ध कराई जाएंगी। कोई भी व्यक्ति फ्रंट आफिस में आकर किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकता है।
शारीरिक रूप से अक्षम को फोन पर दी जाएगी सलाह
आरपी सोनकर सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण ने प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि ऐसे व्यक्ति जो शरीरिक रूप से कार्यालय में आने में अक्षम हैं या अन्य किसी कारण से कार्यालय में नहीं पहुंच सकते हैंए वे फ्रंट ऑफिस द्वारा जारी दूरभाष नम्बर 07662.254130 एवं मोबाइल नम्बर 7898026941 पर संपर्क कर सकते हैं। इस अवसर पर अभय कुमार मिश्रा जिला विधिक सहायता अधिकारी, डॉ. रमाशंकर द्विवेदी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सभी कर्मचारीगणए पैरालीगल वालेंटियर्सए कुण् बेनजीन अन्जुमए श्री धर्मेन्द्र नापितए विपिन वर्मा एवं श्री जीतेन्द्र द्विवेदी, चन्द्रकांत चतुर्वेदी और दीपक सिंह ठाकुर आदि उपस्थित थे।
ये न्यायाधीश रहे उपस्थित
उक्त अवसर पर विशेष न्यायाधीश उमेश पाण्डव, आरपी सोनकर सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण, संदीप कुमार श्रीवास्तव प्रथम अपर जिला न्यायाधीश दिलीप गुप्ता, अपर जिला न्यायाधीश आरती शुक्ला एवं अम्बुज पाण्डेय प्रशिक्षु न्यायाधीश के अतिरिक्त हेमंत कुमार यादव मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, श्याम सुंदर झा जिला रजिस्ट्रार एवं अन्य न्यायाधीशगण उपस्थित थे।
Published on:
19 Aug 2018 02:01 pm
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