
MP News MP High Court: कोर्ट के आदेश के बाद मंदिर के बाहर सुरक्षा की दृष्टि से तैनात हुई पुलिस।
MP News: हाई कोर्ट (MP High Court)ने सागर जिले में श्रीदेव दत्तात्रेय मंदिर(Shridev Dattatreya Temple) पब्लिक ट्रस्ट गौर झामर में सिर्फ ब्राह्मण (Brahmin) को दर्शन की अनुमति के रवैये पर हैरत जताई। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत (CJ Suresh Kumar Kait) और जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने सख्ती बरतते हुए साफ किया कि यदि पहले अन्य याचिका पर पारित यथास्थिति आदेश का पालन न हो तो, याचिकाकर्ता अवमानना याचिका दायर करने को स्वतंत्र होगा।
गौर झामर के डॉ. उत्तम लोधी ने याचिका लगाई थी। कहा था-देव दत्तात्रेय मंदिर पब्लिक ट्रस्ट की जमीन और मंदिर में पूर्व महंत के बेटे का आधिपत्य है। उनका कहना है, देव दत्तात्रेय ब्राह्मण के देवता हैं, इसलिए सिर्फ ब्राह्मण ही पूजा-पाठ व दर्शन के लिए जा सकते हैं। अन्य वर्ग के जाने पर प्रतिबंध है। याचिका में कहा, पूर्व की याचिका पर कोर्ट ने यथास्थिति के निर्देश दिए थे। तीन अन्य याचिका में दो लंबित है।
Updated on:
23 Mar 2025 08:57 am
Published on:
23 Mar 2025 08:55 am
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