
सहारनपुर. जातीय हिंसा की घटना के आरोपी भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष कमल वालिया को जमानत मिल गई है। चुनाव में मतदान से ठीक पहले वह जेल से बाहर भी आ गए हैं। कमल वालिया को उनके ऊपर दर्ज सभी मुकदमों में सशर्त जमानत मिली है। जमानत मिलने के बाद रविवार की शाम को वह जेल से बाहर भी आ गए। जिला अध्यक्ष को मिली जमानत से भीम आर्मी सेना के पदाधिकारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। यह अलग बात है कि बाहर रहते हुए भी पुलिस भीम आर्मी जिलाध्यक्ष की गतिविधियों पर नजर रखेगी और उनके क्रियाकलापों पर भी ध्यान रखा जाएगा।
ज्ञात हो कि सहारनपुर में भड़की जातीय हिंसा में मुख्य आरोपी मानते हुए सहारनपुर पुलिस ने इस घटना के मुकदमों में नामदर्ज आरोपी भीम आर्मी सेना के संस्थापक चंद्रशेखर के अलावा जिला अध्यक्ष कमल वालिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन और राष्ट्रीय प्रवक्ता मनजीत नौटियाल पर ₹12000 का इनाम घोषित कर दिया था। ये सभी आरोपी पुलिस को चकमा देकर हिमाचल प्रदेश में जाकर छुप गए थे और पुलिस इन तक नहीं पहुंच पा रही थी। इसके बाद एसटीएफ के साथ मिलकर सहारनपुर पुलिस ने 8 जून को भीम आर्मी सेना के संस्थापक चंद्रशेखर और जिला अध्यक्ष कमल वालिया को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद से ही कमल वालिया सहारनपुर जिला जेल में थे और उनकी जमानत प्रक्रिया चल रही थी। निकाय चुनाव से ठीक पहले कमल वालिया को अपने ऊपर दर्ज सभी मुकदमों में सशर्त जमानत मिल गई है और न्यायालय से जमानत मिलने के बाद उन्हें जेल से रिहा करने के आदेश भी रविवार शाम को सहारनपुर जिला जेल पहुंच गए। देर शाम उनको जेल से जमानत पर बाहर निकाल लिया गया। जमानत पर बाहर आने के बाद कमल वालिया ने संविधान का पालन करने की बात कही है।
जमानतियों पर भी रहेगी नजर
भीम आर्मी सेना के जिला अध्यक्ष कमल वालिया की जिन लोगों ने जमानत ली है। उनके रिकॉर्ड भी पुलिस ने अपने पास रख लिए हैं। अब पुलिस भीम आर्मी जिला अध्यक्ष कमल वालिया के अलावा जमानतियों पर भी नजर रखेगी। अगर इस बीच कमल वालिया जमानत पर रहते हुए किसी भी तरह से न्यायालय के आदेशों की अवमानना करते हैं, न्यायालय की ओर से नियत तारीखों पर न्यायालय के समक्ष पेश नहीं होते हैं तो इसके लिए जमानती भी जिम्मेदार होंगे।
नियत तारीख पर न्यायालय के समक्ष होना होगा पेश
न्यायालय ने भीम आर्मी सेना के जिला अध्यक्ष कमल वालिया को जमानत देते हुए यह आदेश पारित किए हैं कि उनके ऊपर दर्ज सभी मुकदमों के ट्रायल के दौरान वह न्यायालय की ओर से नियत सभी तारीखों पर उपस्थित होंगे।
Published on:
27 Nov 2017 10:30 am
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