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लागू हुआ रात्रि कर्फ्यू ये सेवाएं रात में भी रहेंगी बहाल

रात्रि कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा। इस अवधि में मुख्य रूप से एम्बूलेंस और कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों को छूट रहेगी।

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Night curfew

Night curfew

सहारनपुर. कोरोनावायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए शासन के आदेश पर प्रदेश के सभी जिलों में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। इसी क्रम में सहारनपुर जिलाधिकारी ने भी रात्रि कर्फ्यू के आदेश जारी कर दिए हैं। जारी आदेशों के अनुसार रात्रि 11:00 से सुबह 5:00 बजे तक जिले में रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा। इस अवधि में केवल आवश्यक सेवाएं एवं मालवाहक वाहनों के साथ-साथ एंबुलेंस को आने-जाने की अनुमति होगी। इनके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोग, पुलिसकर्मी और रात को चलने वाले उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी आने जाने की अनुमति होगी लेकिन उन्हें अपना आईडी कार्ड साथ रखना होगा।

सामान्य समय में या कह लीजिए दिन में जब कर्प्यू नहीं रहेगा उस समय बाजारों में मास्क की अनिवार्यता कर दी गई है। इसके लिए व्यापारियों को जागरूक किया जाएगा। बिना मास्क के कोई भी दुकानदार किसी भी ग्राहक को सामान नहीं देगा। शॉपिंग मॉल और कम्युनिटी मार्केट में बिना मास्क के कोई भी व्यक्ति नहीं घूम सकेगा। यहां सभी को मास्क लगाना होगा। इसके साथ-साथ सैनिटाइजर की व्यवस्था सभी शोरूम और दुकानदार पर रहेगी। इन सभी नियमों का पालन हो सके इसके लिए अलग-अलग निगरानी समितियां बनाई जाएंगी।


जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने बताया कि शादी समारोह समेत अन्य आयोजनों में भी व्यक्तियों की संख्या को नियमित कर दिया गया है। अगर रात्रि में शादी होगी तो बंद स्थान पर एक समय में 200 से अधिक लोगों को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं समारोह में शामिल होने वाले सभी मेहमानों को मास्क लगाना आवश्यक होगा। कोविड-19 डेस्क की स्थापना भी प्रवेश द्वार पर ही करनी होगी। यहां पर मास्क और सैनिटाइजर जैसी सभी उपयोगी वस्तुएं रखी जाएंगी। आयोजन स्थल पर आने वाले मेहमानों के बैठने के लिए जो सीटिंग प्लान होगा वह भी दो गज की दूरी के मुताबिक ही रखा जाएगा। इस अवधि में होने वाले सभी तरह के प्रोग्राम की अनुमति सिटी मजिस्ट्रेट से लेनी होगी।

विदेश से आने वाले लोगों के लिए भी गाइडलाइन जारी कर दी गई है। ऐसे लोगों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी और पुलिस अफसरों को सूचना देनी होगी। ऐसे लोगों का आरटीपीसीआर टेस्ट कराया जाएगा। दूसरे प्रदेशों से आने वाले व्यक्तियों की भी निगरानी की जाएगी। उनकी भी आरटीपीसीआर रिपोर्ट जरूरी होगी। स्कूलों में कोरोना की रोकथाम के लिए मास्क की अनिवार्यता होगी। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही बच्चे स्कूल में बैठ सकेंगे।

ऑटो और निजी बसों में भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना हाेगा। सामाजिक दूरी और मास्क है जरूरी नियम का पालन करना होगा। स्टेशनों पर भी स्क्रीनिंग की जाएगी और ट्रेन में सफर करने वाले सभी यात्रियों का चेकअप किया जाएगा।

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