
कोविड अस्पताल में मरीजों का आरोप, डॉक्टर्स कर रहे लापरवाही, डीएम ने किया आरोपों को खारिज
सहारनपुर ( Saharanpur ) किसी भी निजी चिकित्सालय या निजी नर्सिंगहोम में चिकित्सीय सेवा शुरू करने के लिए अब किसी भी प्रकार की अतिरिक्त अनुमति की आवश्यकता नहीं हाेगी।
यह जानकारी सहारनपुर मुख्य चिकित्साधिकारी ने दी है। उन्हाेंने बताया कि निजी चिकित्सालय या निजी नर्सिंग होम में चिकित्सीय सेवा प्रारम्भ करने के लिए पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों का ही अनुपालन करना हाेगा। सभी तरह के निजी चिकित्सालायों के लिए इंफेक्शन प्रिवेन्शन कंट्रोल का प्रशिक्षण जरूरी हाेगा।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीएस सोढी ने सभी निजी चिकित्सालायों के चिकित्सकों को निर्देश दिए हैं कि वह आईपीसी ( इंफेक्शन प्रिवेन्शन कंट्रोल ) का प्रशिक्षण प्राप्त कर लें। यह भी कहा कि जल्द ही भ्रमण के दौरान निजी चिकित्सालायों की चेकिंग की जाएगी अगर इस दाैरान आईपीसी का प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ नहीं मिलता है ताे ऐसे निजी चुकित्सालयों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
सीएमओ ने यह भी बताया कि ( इंफेक्शन प्रिवेन्शन कंट्रोल ) का प्रशिक्षण उन्हीं निजी संस्थान ( private hospitals ) के चिकित्सकों को दिया जायेगा जो मुख्य चिकित्साधिकारी के कार्यालय में ऑनलाइन पंजीकृत हाेंगे। जिन निजी संस्थान के चिकित्सक पूर्व में ही प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके है उन्हें दाेबारा यह प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता नहीं हाेगी।
Updated on:
02 Aug 2020 10:09 pm
Published on:
02 Aug 2020 10:06 pm
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