31 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चिकित्सीय सेवा के लिए निजी चिकित्सालय व नर्सिंग होम को किसी अनुमति की जरूरत नहीं: CMO

अब निजी चिकित्सालयों के लिए इंफ्केश्न प्रिवेंशन कंंट्रोल का प्रशिक्षण लेना हाेगा जरूरी। प्रशिक्षण नहीं लेने वालाें के खिलाफ हाेगी कार्रवाई

less than 1 minute read
Google source verification
कोविड अस्पताल में मरीजों का आरोप, डॉक्टर्स कर रहे लापरवाही, डीएम ने किया आरोपों को खारिज

कोविड अस्पताल में मरीजों का आरोप, डॉक्टर्स कर रहे लापरवाही, डीएम ने किया आरोपों को खारिज

सहारनपुर ( Saharanpur ) किसी भी निजी चिकित्सालय या निजी नर्सिंगहोम में चिकित्सीय सेवा शुरू करने के लिए अब किसी भी प्रकार की अतिरिक्त अनुमति की आवश्यकता नहीं हाेगी।

यह भी पढ़ें: Noida: बाल सुधार गृह से गेट तोड़कर फरार हुए तीन किशोर बंदी, दो को पुलिस ने फिर पकड़ा

यह जानकारी सहारनपुर मुख्य चिकित्साधिकारी ने दी है। उन्हाेंने बताया कि निजी चिकित्सालय या निजी नर्सिंग होम में चिकित्सीय सेवा प्रारम्भ करने के लिए पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों का ही अनुपालन करना हाेगा। सभी तरह के निजी चिकित्सालायों के लिए इंफेक्शन प्रिवेन्शन कंट्रोल का प्रशिक्षण जरूरी हाेगा।

यह भी पढ़ें: Dial 112 PRV पर बैठकर खिचवाया फोटो और कर दिया वायरल, पुलिस ने देखा तो कर दिया बुरा हाल

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीएस सोढी ने सभी निजी चिकित्सालायों के चिकित्सकों को निर्देश दिए हैं कि वह आईपीसी ( इंफेक्शन प्रिवेन्शन कंट्रोल ) का प्रशिक्षण प्राप्त कर लें। यह भी कहा कि जल्द ही भ्रमण के दौरान निजी चिकित्सालायों की चेकिंग की जाएगी अगर इस दाैरान आईपीसी का प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ नहीं मिलता है ताे ऐसे निजी चुकित्सालयों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

यह भी पढ़ें: चोरी कर रहे युवक की पीट-पीटकर हत्या, पुलिस ने छह लोगों को हिरासत में लिया

सीएमओ ने यह भी बताया कि ( इंफेक्शन प्रिवेन्शन कंट्रोल ) का प्रशिक्षण उन्हीं निजी संस्थान ( private hospitals ) के चिकित्सकों को दिया जायेगा जो मुख्य चिकित्साधिकारी के कार्यालय में ऑनलाइन पंजीकृत हाेंगे। जिन निजी संस्थान के चिकित्सक पूर्व में ही प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके है उन्हें दाेबारा यह प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता नहीं हाेगी।