
शहर में मास्क की कमी
सहारनपुर। मेडिकल स्टोर संचालक अब सैनिटाइजर और मास्क की कालाबाजारी नहीं कर सकेंगे और ना ही इन्हें ओवरेट पर बेच सकेंगे। इसके लिए जिलाधिकारी ने फरमान जारी किया है कि सभी मेडिकल स्टोर पर रेट लिस्ट लगानी होगी।
सहारनपुर जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने यह आदेश दिए हैं। माना जा रहा है कि इन आदेशों के अनुपालन के बाद शहर में मास्क और सैनिटाइजर की कालाबाजारी रुकने के साथ ही इनकी ओवर रेटिंग पर लगाम लगेगी। गुरुवार को ( Novel Corona virus ) को लेकर कलेक्ट्रेट में आयोजित एक बैठक में जिलाधिकारी ने ड्रग इंस्पेक्टर को यह निर्देश दिए। कहा कि सभी मेडिकल स्टोर पर रेट लिस्ट लगवाना वह सुनिश्चित करें।
मुख्य रूप से मास्क और सैनिटाइजर की रेट लिस्ट लगानी होगी। अगर कोई मेडिकल स्टोर संचालक ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई में उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और उसके लाइसेंस को भी रद्द कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं जिलाधिकारी ने ड्रग्स इंस्पेक्टर को यह भी कहा है कि वह सभी मेडिकल स्टोर और दवा एजेंसी संचालकों से यह भी पूछ ले कि उनके यहां कितनी मात्रा में सैनिटाइजर और मास्क उपलब्ध हैं। इससे पता चल जाएगा कि जिले में कितनी उपलब्धता है और कितनी आवश्यकता है।
जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि कोरोना वायरस से बचना है। अगर कोई भी दवा एजेंसी संचालक या फिर मेडिकल स्टोर स्वामी अगर सैनिटाइजर और मास्क का स्टॉक करता है और खरीदार को देने से मना करता है तो ऐसे लाेगाें काे भी चिन्हित किया जाए, ताकि इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सके।
Updated on:
20 Mar 2020 09:44 am
Published on:
20 Mar 2020 09:40 am
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